दो डीएसपी, दो इंस्पेक्टर, दो दारोगाओं पर होगी प्राथमिकी

बिना अनुसंधान किये चार्जशीट दायर पटना : दहेज प्रताड़ना के एक केस में बिना अनुसंधान किये चार्जशीट दायर करने के मामले में सीजीएम पटना ने दो डीएसपी, दो इंस्पेक्टर व दो दारोगाओं के खिलाफ धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज करने का आदेश दिया है. इनमें डीएसपी डॉ मोहम्मद शिब्ली नोमानी, डीएसपी अशोक कुमार […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | August 30, 2016 6:19 AM
बिना अनुसंधान किये चार्जशीट दायर
पटना : दहेज प्रताड़ना के एक केस में बिना अनुसंधान किये चार्जशीट दायर करने के मामले में सीजीएम पटना ने दो डीएसपी, दो इंस्पेक्टर व दो दारोगाओं के खिलाफ धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज करने का आदेश दिया है.
इनमें डीएसपी डॉ मोहम्मद शिब्ली नोमानी, डीएसपी अशोक कुमार चौधरी, शास्त्रीनगर के तत्कालीन इंस्पेक्टर रमेश कुमार सिंह, जमील असगर, एसआइ अनिल कुमार और केस के आइआे एएसआइ मोजम अली शामिल हैं. रामनगरी निवासी ईशानंद त्रिपाठी की शादी 2012 में पटेल नगर की आरती से हुई थी.
ईशानंद ने ससुराल पक्ष से बैंक एकाउंट के जरिये पैसे का लेन-देन किया था. इसी को आधार बना कर शादी के बाद आरती ने पति समेत ससुरालवालों पर 20 नवंबर, 2014 को दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज कराया. उसमें पत्नी और एक साल की बच्ची को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया. केस दर्ज होने के बाद शास्त्रीनगर पुलिस ने आरोप, तथ्य, सबूत को बिना देखे आरोप को सही बताया. इसमें आइओ के बाद केस डायरी आगे बढ़ती गयी और डीएसपी तक सभी ने केस ट्रू कर दिया. लेकिन, आरोपों के खिलाफ ईशानंद त्रिपाठी के पास जो सबूत थे, उन्हें पुलिस ने नहीं देखा. इस पर ईशानंद त्रिपाठी ने कोर्ट में पुलिस के खिलाफ पिटिशन दाखिल कर दिया. अदालत ने सुनवाई के दौरान यह आरोप सही पाया कि पुलिस ने बिना अनुसंधान किये चार्जशीट दाखिल कर दिया है. इस पर कोर्ट ने अब पुलिसवालों पर ही केस दर्ज करने का आदेश दिया है.
इन धाराओं में दर्ज होगा केस
दहेज प्रताड़ना के आरोपित ईशानंद त्रिपाठी सोमवार को एसएसपी मनु महाराज से मिला. उसने कोर्ट का अादेश दिखाया, जिसमें दो डीएसपी समेत छह पुलिसकर्मियों के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया गया है. आदेश के मुताबिक आइपीसी की धारा 166, 167, 193, 196, 219, 420, 306, 308, 34 के तहत मामला दर्ज किया जाना है. कोर्ट ने यह आदेश नौ अगस्त, 2016 को दिया है. इस आदेश के बाद अब शास्त्रीनगर थाने में एफआइआर दर्ज की जायेगी.

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