अनंत सिंह की बेल रद्द करने को याचिका, सुनवाई आज
पटना : मोकामा के विधायक अनंत सिंह को दो मामलों में मिली जमानत को निरस्त करने के लिए मंगलवार को जिला प्रशासन की ओर से जिला जज पटना के यहां आवेदन दाखिल किया गया. इसकी सुनवाई बुधवार को की जायेगी. जमानत रद्द करने का आवेदन जिला लोक अभियोजक गजेंद्र प्रसाद यादव ने एसके पुरी थाना […]
पटना : मोकामा के विधायक अनंत सिंह को दो मामलों में मिली जमानत को निरस्त करने के लिए मंगलवार को जिला प्रशासन की ओर से जिला जज पटना के यहां आवेदन दाखिल किया गया. इसकी सुनवाई बुधवार को की जायेगी. जमानत रद्द करने का आवेदन जिला लोक अभियोजक गजेंद्र प्रसाद यादव ने एसके पुरी थाना के कांड संख्या 301/14 और 404/13 में दाखिल किया.
इसमें निवेदन किया गया कि अभियुक्त हत्या, रंगदारी, अवैध हथियार रखने के आधा दर्जन से अधिक मामलों में आरोपित है और इसके जेल से बाहर आने पर केस के सूचक व गवाहों में जबरदस्त आतंक व्याप्त हो जायेगा. इसकी पूरी आशंका है कि विधायक के खिलाफ कोर्ट में कोई भी गवाह गवाही देने तैयार न हो. अनंत सिंह को विभिन्न मामलों में मिली जमानत को खारिज करने के लिए डीएम भी अनुशंसा की है.
बाढ़ के थानाप्रभारी ने भेजी गुप्त रिपोर्ट
इस बात की गुप्त रिपोर्ट बाढ़ के थानाप्रभारी संजय कुमार ने जांच-पड़ताल के बाद 14 सितंबर को दी थी. इसमें लिखा गया था कि स्थानीय लोग अनंत सिंह को छोटे सरकार के नाम से पुकारते हैं और शेर की उपाधि देते हुए कहते हैं कि उनको प्रशासन कब तक जेल में बंद रख पाने में समर्थ होगा. छोटे सरकार इलाके के राजा हैं और उनके खिलाफ कोई गवाही नहीं देगा. उनका संबंध हाइ क्रिमिनल के साथ जुड़ा हुआ है. जेल में रहते हुए भी वे मामले के विचारण में कोई सहयोग नहीं कर रहे हैं. इस मामले में डीएम ने 19 सितंबर को जमानत रद्द करने की अनुशंसा की थी.
अनंत सिंह के खिलाफ आधा दर्जन से अधिक मामले
अनंत सिंह के खिलाफ एसके पुरी के अलावा बिहटा थाना कांड संख्या 859/14, बहादुरपुर थाना कांड संख्या 8/15, बाढ़ थाना कांड संख्या 241/15, सचिवालय थाना कांड संख्या 54/15, बहादुरपुर थाना कांड संख्या 7/15, बाढ़ थाना कांड संख्या 458/15 और कोतवाली थाना कांड संख्या 23/16 दर्ज है. आवेदन में इन सभी कांडों का ब्योरा देते हुए अनंत सिंह को कुख्यात अपराधी बताया गया है. गौरतलब हो कि एसके पुरी थाना कांड संख्या 404/13 में अनंत सिंह को 10 नवंबर 2015 को पटना के एडीजे-14 ने जमानत दी थी, जबकि रंगदारी मांगने के एसके पुरी में दर्ज एक अन्य मामले 301/14 में छह नवंबर, 2015 को जमानत मिली थी. आरोप है कि उक्त मामले में अनंत सिंह के आदमियों ने सूचक राघवेंद्र कुमार सिंह से 10 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी गयी थी. कृष्णापुरी थाना अंतर्गत उनकी जमीन को भी अनंत सिंह ने जबरदस्ती लिखवा लिया था.