कम्युनिटी पुलिसिंग से जुड़ेंगे आम लोग
कवायद. दुर्गापूजा मेला और दशहरा में दे सकेंगे सेवा, संभालेंगे शहर की भीड़-भाड़ पटना : दशहरा में शहरवासियों को सड़क जाम से मुक्ति दिलाने के लिए कम्युनिटी पुलिस तैनात किये जायेंगे. ये यातायात सुचारु रखने में ट्रैफिक पुलिस की मदद करेंगे. फिलहाल यह सेवा अभी एनसीसी कैडेट दे रहे हैं. ट्रैफिक एसपी प्राणतोष दास ने […]
कवायद. दुर्गापूजा मेला और दशहरा में दे सकेंगे सेवा, संभालेंगे शहर की भीड़-भाड़
पटना : दशहरा में शहरवासियों को सड़क जाम से मुक्ति दिलाने के लिए कम्युनिटी पुलिस तैनात किये जायेंगे. ये यातायात सुचारु रखने में ट्रैफिक पुलिस की मदद करेंगे. फिलहाल यह सेवा अभी एनसीसी कैडेट दे रहे हैं. ट्रैफिक एसपी प्राणतोष दास ने इसे विस्तार देने की योजना बनायी है. अब मुहिम से अाम लोगों के साथ-साथ दुर्गापूजा समितियों, समाजसेवियों और संस्थानों के सदस्य भी जुड़ सकते हैं.
ट्रैफिक पुलिस की योजना के मुताबिक कम्युनिटी पुलिस से दुर्गापूजा मेला और दशहरा में स्वेच्छा से सेवा दे सकेंगे. उनकी तैनाती भीड़-भाड़ वाले इलाकों में की जायेगी. भीड़ को व्यवस्थित करना और वाहनों को सही लेन में परिचालित कराना उनका काम होगा.
कम्युनिटी पुलिस के रूप में सेवा देने के लिए इच्छुक व्यक्ति व संस्थान को ट्रैफिक एसपी कार्यालय से संपर्क करना होगा. संस्थान या पूजा समितियों को अपने सदस्यों के नाम, मोबाइल नंबर, पता और फोटो के साथ सूची सौंपनी होगी. ट्रैफिक एसपी कार्यालय से इन्हें विशेष पहचानपत्र जारी किये जायेंगे. उन्हें ट्रैफिक कार्यालय की ओर से प्रशस्ति पत्र व अतिरिक्त सेवाएं भी दी जायेगी. ट्रैफिक एसपी प्राणतोष दास ने बताया कि त्योहारों में यातायात बड़ी समस्या होती है. ऐसे में आम लोग ट्रैफिक पुलिस की मदद कर सकते हैं. जो स्वेच्छा से सेवा देना चाहते हैं, हम उनका स्वागत करेंगे.
पटना : अब पूजा पंडालों में बजनेवाले लाउडस्पीकर बिना अनुमति के नहीं बजेंगे. बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद की ओर से जारी निर्देशानुसार संचालकों को अब इसके लिए अनुमति लेनी होगी. तभी वे पूजा पंडालों में लाउडस्पीकर बजा सकेंगे. इतना ही अनुमति लेने के बाद भी मात्र उन्हें दो घंटे तक ही लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति मिल सकेगी.
लेनी होगी कमेटी या डीएम से अनुमति : पूजा पंडालों को दशहरा पूजा के दौरान प्रयोग किये जानेवाले लाउडस्पीकराें के प्रयोग करने से पहले उन्हें बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद की ओर से बनाये गये प्राधिकार कमेटी या फिर डीएम से अनुमति लेनी होगी. इसके लिए पुलिस पदाधिकारियों को भी निर्देश दिये गये है कि यदि पूजा पंडालों में बिना अनुमति के लाउडस्पीकर बजाये गये, तो उसकी जांच कर नियमावली की धारा 15 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाये.
साइलेंट जोनवाले इलाकों में पूर्ण प्रतिबंध : इसके अलावा साइलेंट जोनवाले इलाके जैसे अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान और कोर्ट के सौ मीटर के दायरे में ध्वनि उत्पन्न करनेवाले उपकरणों पर पूर्ण रोक लगायी गयी है.
ऐसे में उन स्थानों में पूजा पंडालों की ओर से लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति नहीं दी जायेगी. साथ ही नियमानुसार रात्रि दस से सुबह छह बजे तक किसी प्रकार की लाउडस्पीकर बजाने पर रोक लगायी गयी है. लेकिन, अनुमति लेनेवाले पंडाल रात्रि दस से 12 बजे तक लाउडस्पीकर बजा सकेंगे. बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण के वैज्ञानिक एसएन जायसवाल ने बताया कि बगैर अनुमति वाले पूजा पंडाल लाउडस्पीकर नहीं बजा पायेंगे.