एक्जीक्यूटिव असिस्टेंट की बहाली पर रोक

पटना : पटना उच्च न्यायालय ने मोतिहारी समेत सभी जिलों में लोक शिकायत निवारण कानून के तहत बहाल होने वाले कार्यपालक सहायक की नियुक्ति पर रोक लगा दी है. जस्टिस एके त्रिपाठी की कोर्ट ने सरकार से इस मामले में छह सप्ताह में जवाबी हलफनामा दायर करने को कहा है. कोर्ट ने कहा कि अभी […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | September 23, 2016 6:46 AM
पटना : पटना उच्च न्यायालय ने मोतिहारी समेत सभी जिलों में लोक शिकायत निवारण कानून के तहत बहाल होने वाले कार्यपालक सहायक की नियुक्ति पर रोक लगा दी है. जस्टिस एके त्रिपाठी की कोर्ट ने सरकार से इस मामले में छह सप्ताह में जवाबी हलफनामा दायर करने को कहा है. कोर्ट ने कहा कि अभी पांच साल के लिए नियुक्ति हो रही है. बाद में इनके पांच साल पूरे किसे बिना दूसरे की बहाली की जायेगी. यह सही प्रक्रिया नहीं है. मोतिहारी के एक आवेदक की याचिका पर कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है.
सत्येंद्र सिंह हत्याकांड में सुनवाई शुरू
पटना. पूर्व मंत्री विजय कृष्ण के खिलाफ सत्येंद्र सिंह हत्याकांड मामले में उनकी ओर से की गयी अपील की सुनवाई प्रारंभ हो गयी है. जस्टिस समरेंद्र प्रताप सिंह और आरके मिश्रा की कोर्ट में सुनवाई आरंभ् हुई है. विजय कृष्ण ने निचली अदालत से मिली सजा के खिलाफ अपील याचिका दायर की है.

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