आप नहीं चला सकते, तो हम चला कर दिखा देंगे

हाइकोर्ट. पीयू के होस्टल में रहते हैं अपराधी पटना : पटना उच्च न्यायालय ने पीयू के छात्रावासों में रहने वाले छात्रों की सूची गुरुवार को उपलब्ध नहीं कराने पर कड़ी फटकार लगायी है. मुख्य न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी और जस्टिस डा रवि रंजन की कोर्ट ने गुरुवार को पीयू प्रशासन से कहा कि यदि वह […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | September 23, 2016 6:46 AM
हाइकोर्ट. पीयू के होस्टल में रहते हैं अपराधी
पटना : पटना उच्च न्यायालय ने पीयू के छात्रावासों में रहने वाले छात्रों की सूची गुरुवार को उपलब्ध नहीं कराने पर कड़ी फटकार लगायी है. मुख्य न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी और जस्टिस डा रवि रंजन की कोर्ट ने गुरुवार को पीयू प्रशासन से कहा कि यदि वह विवि नहीं चला सकते, तो कह दें, हम चला कर दिखा देंगे.
नाराज कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि पीयू के छात्रावासों में अपराधी चरित्र के लोग रहते हैं. कोर्ट ने 24 घंटे की मोहलत देते हुए कहा कि विवि प्रशासन हर हाल में शुक्रवार को सभी छात्रावासों में रहने वाले छात्रों की सूची उपलब्ध कराएं. पिछले महीने एक अगस्त को पीयू के सैद पुर छात्रावास में हुए बम विस्फोट की खबर प्रकाशित होने के बाद कोर्ट ने इस मामले को स्वत: संज्ञान के रूप में लिया है.
कोर्ट ने पीयू प्रशासन से कहा कि आप सूची उपलब्ध कराइये और हम इस मामले की मानिटरिंग भी करेंगे. पीयू प्रशासन से गुरुवार तक छात्रों की सूची मांगी गयी थी. लेकिन, जब गुरुवार को सुनवाई शुरू हुई तो विवि की ओर से कहा गया कि वह छात्रावासों में रहने वाले छात्रों की सूची मुहैया कराने में वह असमर्थ है. इस पर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि आपसे विवि नहीं चलता है तो हम चला कर दिखा देंगे.

Next Article

Exit mobile version