पटना हाइकोर्ट ने रद्द किया तिरहुत प्रमंडल के शिक्षा विभाग का तबादला

पटना : पटना उच्च न्यायालय ने शिक्षा विभाग में तिरहुत प्रमंडल में तृतीय व चतुर्थ वर्ग के कर्मियों के तबादला आदेश को रद्द कर दिया है. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान माध्यमिक शिक्षा निदेशक राजीव रंजन सिंह का नाम लेते हुए कहा कि उन्हें कानून का ज्ञान नहीं है. जस्टिस एके त्रिपाठी की कोर्ट ने […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | September 26, 2016 8:51 PM

पटना : पटना उच्च न्यायालय ने शिक्षा विभाग में तिरहुत प्रमंडल में तृतीय व चतुर्थ वर्ग के कर्मियों के तबादला आदेश को रद्द कर दिया है. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान माध्यमिक शिक्षा निदेशक राजीव रंजन सिंह का नाम लेते हुए कहा कि उन्हें कानून का ज्ञान नहीं है. जस्टिस एके त्रिपाठी की कोर्ट ने सोमवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए माध्यमिक शिक्षा निदेशक की डिग्री पर भी सवाल उठाया. कोर्ट ने कहा कि हमें लगता है कि इनकी शैक्षणिक योग्यता भी सही नहीं है.

कोर्ट ने कहा कि सरकार किस प्रकार ऐसे अधिकारियों को पद पर बनाये हुइ है. दरअसल, सुनवाई के दौरान शिक्षा विभाग के विधि अधिकारी ने कोर्ट को बताया कि माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने अपने स्तर से सरकार का जवाब तैयार किया है. इसको लेकर विधि अधिकारियों से विचार विमर्श नहीं किया गया है. कोर्ट ने तिरहुत प्रमंडल के तबादलों पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक को हलफनामा दायर कर जवाब देने को कहा था. श्री सिंह ने जवाब तैयार कर सीधे कोर्ट को उपलब्ध करा दिया.

Next Article

Exit mobile version