पीयू के हॉस्टल खाली कराएं : हाइकोर्ट

हाइकोर्ट ने पीयू को पूरी तरह छानबीन के बाद ही दोबारा छात्रों को हॉस्टल आवंटित करने का आदेश दिया है. पटना : पटना हाइकोर्ट ने पीयू प्रशासन को सभी छात्रावासों को खाली कराने का अल्टीमेटम दिया है. सोमवार को सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी और जस्टिस डाॅ रवि रंजन की कोर्ट ने […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | September 27, 2016 6:32 AM
हाइकोर्ट ने पीयू को पूरी तरह छानबीन के बाद ही दोबारा छात्रों को हॉस्टल आवंटित करने का आदेश दिया है.
पटना : पटना हाइकोर्ट ने पीयू प्रशासन को सभी छात्रावासों को खाली कराने का अल्टीमेटम दिया है. सोमवार को सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी और जस्टिस डाॅ रवि रंजन की कोर्ट ने सैदपुर हॉस्टल में हुए बम विस्फोट मामले में यह आदेश दिया. कोर्ट ने दोबारा पक्की छानबीन के बाद छात्राें को सीटें आवंटित करने के निर्देश दिया. इस मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी.
कोर्ट ने कहा कि जब तक यह कंफर्म नहीं हो जाये कि आवास सही छात्र को आवंटित किया जा रहा है, तब तक सीटें आवंटित नहीं की जायेगी. इस साल एक अगस्त को सैदपुर छात्रावास में हुए बम विस्फोट की घटना पर स्वत: संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने सुनवाई की है. सुनवाई के दौरान विवि प्रशासन ने कहा कि हमारे छात्रों की ओर से कोई आपराधिक वारदात नहीं की गयी है. बाहरी छात्रों ने ऐसी घटना को अंजाम दिया है.
कोर्ट ने इस पर कहा कि वह तत्काल सभी छात्रावासों की घेराबंदी कराये तथा सुरक्षा की चाक-चौबंद इंतजाम करे. कोर्ट ने छात्रों को आधार कार्ड और पहचान पत्र के आधार पर उनकी सही स्थिति की तहकीकात करने के बाद ही दोबारा सीट आवंटित करने का निर्देश दिया है. विवि प्रशासन की दलीलों से नाराज कोर्ट ने हर हाल में मौजूदा आवंटन को रद्द कर छात्रावास खाली कराने को कहा है.

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