पहले विसर्जित होगी दुर्गा प्रतिमा

निर्णय. ताजिया जुलूस को लेकर जिला प्रशासन ने लिया फैसला पटना : मुहर्रम के ताजिया जुलूस से पहले मां दुर्गा की प्रतिमाएं विसर्जित कर ली जायेंगी. विजयादशमी (11 अक्तूबर) के ठीक अगले दिन मुहर्रम को देखते हुए जिला प्रशासन ने यह निर्णय लिया है. मंगलवार को विधि व्यवस्था की बैठक में डीएम संजय कुमार अग्रवाल […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | September 28, 2016 7:19 AM
निर्णय. ताजिया जुलूस को लेकर जिला प्रशासन ने लिया फैसला
पटना : मुहर्रम के ताजिया जुलूस से पहले मां दुर्गा की प्रतिमाएं विसर्जित कर ली जायेंगी. विजयादशमी (11 अक्तूबर) के ठीक अगले दिन मुहर्रम को देखते हुए जिला प्रशासन ने यह निर्णय लिया है.
मंगलवार को विधि व्यवस्था की बैठक में डीएम संजय कुमार अग्रवाल ने यह निर्णय लिया कि मां दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन 11 से भी प्रारंभ किया जायेगा और अगले दिन ताजिया जुलूस से पहले यह प्रक्रिया पूरी कर ली जायेगी. उन्होंने बताया कि बगैर लाइसेंस न तो किसी पूजा पंडाल में मूर्ति की स्थापना की जायेगी और न ही किसी ताजिया जुलूस निकालने की अनुमति दी जायेगी. लाइसेंस निर्गत करने के लिए 30 सितंबर अंतिम तिथि रखी गयी है. बैठक में सीनियर एसपी मनु महाराज, सिटी एसपी व ट्रैफिक एसपी सहित दुर्गा पूजा समिति, मुहर्रम कमेटी के साथ प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी मौजूद रहे.
सभी पंडालों में सीसीटीवी कैमरे : डीएम ने सभी पंडालों में सीसीटीवी कैमरा लगाने का निर्देश दिया है. कैमरा इस तरह रहेगा कि पंडाल के अंदर और उसके आस पास का क्षेत्र कैमरे की नजर में हो. हर पंडाल से दस कार्यकर्ता व पदधारक के नाम भी स्थानीय थाना के पास रहेंगे. आयोजकों से कहा गया कि वे किसी संप्रदाय या व्यक्ति विशेष की संवेदना को ठेस पहुंचाने वाले कार्टून बन लगाये. यह भी निर्देश दिया गया कि पंडाल के आसपास बिजली का कोई नंगा तार न हो. साथ ही सभी पूजा समितियों को अस्थायी कनेक्शन लेना होगा.
बेहतर सहयोग के लिए प्रशासन करेगा सम्मानित : पूजा समितियों को विधि व्यवस्था बनाये रखने और जिला प्रशासन को सहयोग करने के लिए पुरस्कृत किया जायेगा. अच्छी व्यवस्था के लिए उन्हें प्रथम. द्वितीय, तृतीय व सांत्वना पुरस्कार दिया जायेगा. साफ-सफाई की बेहतर व्यवस्था के लिए जिला जिला प्रशासन ने नगर निगम को डेडिकेटेड दल बनाने को कहा है.
सड़क पर नहीं बनाएं पंडाल
पूजा समितियों को निर्देश दिया गया है कि सड़क पर पंडाल न बनाये. साथ ही रात दस बजे के बाद लाउडस्पीकर बजाने पर कार्रवाई की जायेगी. पूजा पंडालों में अग्निशमन की विशेष व्यवस्था होनी चाहिए. ट्रैफिक पुलिस और समितियों को भीड़ नियंत्रित करने के लिए विशेष योजना बनाने को भी कहा गया है. कार्यकर्ताओं और स्वयं सेवकों को विशेष पहचान पत्र निर्गत करने को निर्देश समितियों को दिया गया है, ताकि इनकी पहचान आसानी से हो सके.

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