मोकामा के MLA अनंत सिंह पर लगा सीसीए, अभी जेल में ही रहेंगे

पटना : मोकामा के विधायक अनंत सिंह पर क्राइम कंट्रोल एक्ट (सीसीए) लगा दिया गया है. अब उन्हें कम-से-कम एक वर्ष के लिए जेल में रहना पड़ सकता है. गृह विभाग के प्रधान सचिव आमिर सुबहानी ने मंगलवार को इसकी पुष्टि की. उन्होंने कहा कि अनंत सिंह पर सीसीए लगाने के प्रस्ताव पर पटना के […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | September 28, 2016 7:34 AM
पटना : मोकामा के विधायक अनंत सिंह पर क्राइम कंट्रोल एक्ट (सीसीए) लगा दिया गया है. अब उन्हें कम-से-कम एक वर्ष के लिए जेल में रहना पड़ सकता है. गृह विभाग के प्रधान सचिव आमिर सुबहानी ने मंगलवार को इसकी पुष्टि की. उन्होंने कहा कि अनंत सिंह पर सीसीए लगाने के प्रस्ताव पर पटना के डीएम से जो सवाल पूछे गये थे, उनके जवाब से विभाग पूरी तरह से संतुष्ट है. इसके मद्देनजर सीसीए लगाने के प्रस्ताव पर विभाग ने सहमति दे दी है.
इससे पहले भी पटना के डीएम संजय कुमार अग्रवाल ने विधायक अनंत सिंह पर सीसीए लगाने का प्रस्ताव गृह विभाग को भेजा था. लेकिन, गृह विभाग ने उसे यह कह कर लौटा दिया था कि जो व्यक्ति पहले से ही जेल में बंद है, उस पर सीसीए लगा कर फिर से जेल में बंद करने का क्या औचित्य है. सूत्रों के अनुसार, गृह विभाग के इस सवाल का ठोस जवाब तैयार करके जिला प्रशासन ने विभाग को सौंपा, जिसके बाद सीसीए लगाने का फैसला लिया गया है.
जिला प्रशासन ने अपनी दलील में कहा है कि विधायक के जेल से बाहर आने से राज्य, खासकर शहर की विधि-व्यवस्था पर काफी बुरा असर पड़ेगा. इनके जेल से बाहर आते ही कई तरह की आपराधिक गतिविधियां शुरू होने की पूरी आशंका है. इतना ही नहीं, अनंत सिंह ने जेल के अंदर से भी कई अापराधिक मामलों को अंजाम दिया है. जेल में रहने के दौरान ही उन्होंने अपने मुकदमों में कई गवाहों को धमकी दी है. जेल के अंदर से ही डीएसपी को भी धमकी दी है, जिसकी शिकायत भी डीएसपी ने दर्ज करवायी है. इन सब के मद्देनजर इन पर सीसीए लगाने का पूरी तरह से मामला बनता है.
नियमानुसार दो महीने के अंदर हाइकोर्ट में आरोपित सीसीए के आदेश को चुनौती दे सकता है. इस पर डीएम को कोर्ट के समक्ष उपस्थित होकर सीसीए लगाने का सही और ठोस कारण बताना होगा. इसके बाद ही यह अधिकतम एक वर्ष के लिए यह बरकरार रह सकता है. अगर कोर्ट को सीसीए लगाने का कारण उचित नहीं लगा, तो यह निरस्त भी हो सकता है.

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