राज्य में दो अक्तूबर से बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना लागू होने जा रही है. इस योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे. इस योजना के तहत 12वीं पास छात्र-छात्राओं को आगे की पढ़ाई करने के लिए चार लाख तक का शिक्षा ऋण मिलेगा. इसके लिए शिक्षा विभाग ने गाइडलाइन जारी कर दिया है.
स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए छात्र-छात्राएं ”ऑनलाइन पोर्टल” और ”मोबाइल एप” के जरिये आवेदन कर सकेंगे. अभ्यर्थी ऑनलाइन पोर्टल और मोबाइल एप में मांगी जानी वाले सूचना भरेंगे, जिसके बाद उन्हें मोबाइल नंबर व इ-मेल आइडी पर ”वन टाइम पासवर्ड” मिलेगा. इस पासवर्ड को पोर्टल में डालने पर आवेदन पत्र खुलेगा. इसे भर कर समिट करने पर एक और आवेदन पत्र खुलेगा, जिसमें छात्र-छात्राओं को तीन विकल्पों में से एक स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का आवेदन भरना होगा. इसे समिट करने के बाद आवेदक को रजिस्ट्रेशन संख्या उनके मोबाइल व इ-मेल पर आ जायेगी. ऑनलाइन आवेदन करते समय किसी सर्टिफिकेट की अन्य कॉपी नहीं देनी होगी.
जब उन्हें बुलाया जायेगा तो सभी सर्टिफिकेट की मूल व फोटो कॉपी के साथ आना होगा. इसके साथ ही उन्हें उच्च शिक्षा संस्थान में नामांकन संबंधी पत्र, लगने वाली फीस, आवासीय प्रमाण पत्र और 12वीं पास का सर्टिफिकेट लाना होगा. शिक्षा विभाग की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार बैंकों में जिस प्रकार टोकन सिस्टम से काम होता है, उसी प्रकार जिले के निबंधन व परामर्श केंद्र में होगा.
इन सभी छात्र-छात्राओं को टोकन दिया जायेगा और डिसप्ले में टोकन नंबर आने के बाद उनके सर्टिफिकेट की मूल प्रति को स्कैन किया जायेगा और आवेदन समेत सर्टिफिकेट की फोटो कॉपी ली जायेगी. स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए आधार नंबर व पैन नंबर रहना जरूरी है. अगर किसी छात्र का आधार नंबर नहीं है तो वहीं उसका आधार कार्ड भी बनवाया जायेगा.
एक महीने में मिलेगा शिक्षा ऋण
आवेदन व सर्टिफिकेट जमा करने के बाद उसकी जांच शैक्षणिक संस्था, पाठ्यक्रम की जांच की जायेगी और दो सप्ताह में रिपोर्ट जमा करना होगा. इसके बाद संबंधित बैंक जहां से शिक्षा ऋण दिलाना है वहां इसकी सॉफ्ट व हार्ड कॉपी देनी होगी. यह काम शिक्षा विभाग की ओर से लगाये गये नोडल पदाधिकारी करेंगे. बैंकों को भी निबंधन व परामर्श केंद्र पोर्टल का यूजर नेम और पासवर्ड उपलब्ध करायेगा. 15 दिनों के अंदर इन का निबटारा कर दिया जायेगा.
छात्र-छात्राओं के आवेदन की स्वीकृति और कारण सहित अस्वीकृति की जानकारी आवेदकों को एसएमएस के जरिये दी जायेगी. शिक्षा ऋण स्वीकृत होने के बाद 15 दिन के अंदर उनके बैंक डाक्यूमेंटेशन का काम पूरा करेंगे और इसकी सूचना निबंधन व परामर्श केंद्र को देंगे. इसके बाद केंद्र छात्र-छात्राओं को सूचना देगा और निश्चित तिथि तय कर शिक्षा ऋण स्वीकृति का पत्र और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जारी किया जायेगा.