पटना : बिहार सरकार अगले 10 जनवरी तक बिना बिहार राज्य चुनाव आयोग के निर्देश के किसी भी अधिकारी का ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं कर सकती है. जानकारी के मुताबिक बिहार राज्य चुनाव आयोग ने राज्य में किसी भी ट्रांसफर पोस्टिंग पर रोक लगा दी है. बताया जा रहा है कि यह रोक दस जनवरी 2017 तक प्रभावी रहेगी यानि इस अवधि में बिहार के किसी भी अधिकारी यथा कमिश्नर हों या जिलाधिकारी या फिर बीडीओ इनका स्थानांतरण नहीं किया जा सकता. हालांकि आयोग ने बिहार सरकार को इतनी सहुलियत दी है कि यदि सरकार चाहे तो ज्यादा जरूरी और आवश्यक होने पर आयोग की सलाह से किसी अधिकारी को इधर-से उधर कर सकती है.
गौरतलब हो कि राज्य में शनिवार से मतदाता सूची के पुन र्निरीक्षण का काम शुरू हो गया है. इस कार्य को गंभीरता पूर्वक संपन्न कराने के लिये बिहार राज्य चुनाव आयोग ने यह कदम उठाया है. इस दौरान कोई भी मतदाता अपने वोटर लिस्ट की गड़बड़ी को सुधरवा सकते हैं. साथ ही कोई भी मतदाता अपना नाम जुड़वाने के साथ वोटर लिस्ट से अपना नाम भी हटवा सकते हैं. सरकार को इस बाबत सूचना प्रदान कर दी गयी है.