चलती ट्रेनों में भी अब टिकट होगा कन्फर्म, आयेगा मैसेज

पहल. यात्रियों को अब नहीं पड़ेगा भटकना रिमोट लोकेशन के स्टेशनों का कोटा अब नहीं जायेगा खाली यात्री सुविधा को लेकर रेलवे कर रही नयी व्यवस्था पटना : रेलवे बोर्ड ने सभी रेल यात्रियों को कंफर्म टिकट उपलब्ध कराने की दिशा में प्रयास शुरू कर दिया है. इसके तहत की गयी नयी व्यवस्था में ट्रेन […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | October 4, 2016 5:37 AM
पहल. यात्रियों को अब नहीं पड़ेगा भटकना
रिमोट लोकेशन के स्टेशनों का कोटा अब नहीं जायेगा खाली
यात्री सुविधा को लेकर रेलवे कर रही नयी व्यवस्था
पटना : रेलवे बोर्ड ने सभी रेल यात्रियों को कंफर्म टिकट उपलब्ध कराने की दिशा में प्रयास शुरू कर दिया है. इसके तहत की गयी नयी व्यवस्था में ट्रेन खुलने के बाद भी बर्थ खाली रहने की स्थिति में वेटिंग लिस्ट वाले यात्री का टिकट खुद-ब-खुद कंफर्म हो जायेगा और उनको एसएमएस के माध्यम से मोबाइल पर इसकी सूचना मिल जायेगी.
पीआरएस को किया जा रहा दुरुस्त : रेलवे बोर्ड की नयी सुविधा के तहत पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम (पीआरएस) को दुरुस्त किया जा रहा है. इस सुविधा के शुरू होते ही टिकट चार्टिंग स्टेशन के कोटे का बर्थ खाली होने पर ऑटोमेटिक अगले चार्टिंग स्टेशन को ट्रांसफर हो जायेगा. इसका लाभ वेटिंग लिस्ट वाले यात्रियों को मिलेगा. वेटिंग लिस्ट के यात्रियों को कंफर्म बर्थ का मैसेज आने पर टीटीइ को दिखा कर यात्रा कर सकते हैं. रेलवे अधिकारी ने बताया कि पीआरएस को दुरुस्त किया जा रहा है, जिससे चार्ट तैयार होने पर स्वत: अगले चार्टिंग स्टेशन को ट्रांसफर कर दिया जायेगा. इसमें वेटिंग लिस्ट यात्रियों को ऑटोमेटिक टिकट कंफर्म हो जायेगा.
टीटीइ की नहीं चलेगी मनमानी : टीटीइ की मनमानी की शिकायत रेलमंत्री और रेलवे को मिल रही थी. इसे रोकने के लिए रेलवे बोर्ड ने पीआरएस में बदलाव की योजना बनायी है. दरअसल, चार्टिंग स्टेशन के कोटा खाली होने पर बर्थ अंतिम स्टेशन तक खाली ही जाता था. इस स्थिति में टीटीइ जिसे चाहा, उसे मनमाफिक पैसा लेकर बर्थ उपलब्ध करा देता था. पीआरएस में बदलाव होने के बाद बर्थ खाली नहीं मिलेगा और टीटीइ अवैध तरीके से वसूली भी नहीं कर सकेगा.
पटना़ विदशी व एनआरआइ वरिष्ठ नागरिकों को किराये में अब रियायत नहीं मिलेगी. रेलवे बोर्ड ने सोमवार को सीनियर सिटीजन कॉन्सेशन नियम में बदलाव किया है. नये नियम के तहत भारतीय वरिष्ठ नागरिकों को परिभाषित किया है. इसके तहत 60 वर्ष से अधिक उम्र के पुरुष और 58 वर्ष से अधिक उम्र की महिला वरिष्ठ नागरिक होंगे, जिन्हें रेल टिकट किराये में रियायत मिलेगी.
यह केवल भारतीय पर लागू होगा. यह बदलाव तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है. पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क पदाधिकारी अरविंद कुमार रजक ने बताया कि अब विदेशी या एनआरआइ वरिष्ठ नागरिकों को किराये में रियायत नहीं मिलेगी. इसको लेकर रेलवे बोर्ड ने सोमवार को अधिसूचना जारी कर दी है. नये नियम को तत्काल प्रभाव से लागू किया जायेगा.

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