एमएलसी मनोरमा देवी का घर सील करने का आदेश कोर्ट से निरस्त

पटना : गया की एमएलसी मनोरमा देवी के घर में बरामद विदेशी शराब के मामले में घर को सील करने का आदेश पटना हाइकोर्ट ने निरस्त कर दिया है. हाइकोर्ट ने घर खोलने का आदेश दिया है. न्यायमूर्ति नवनीति प्रसाद सिंह व न्यायमूर्ति नीलू अग्रवाल की खंडपीठ ने मामले पर सुनवाई करते हुए सरकार को […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | October 7, 2016 5:26 AM
पटना : गया की एमएलसी मनोरमा देवी के घर में बरामद विदेशी शराब के मामले में घर को सील करने का आदेश पटना हाइकोर्ट ने निरस्त कर दिया है. हाइकोर्ट ने घर खोलने का आदेश दिया है.
न्यायमूर्ति नवनीति प्रसाद सिंह व न्यायमूर्ति नीलू अग्रवाल की खंडपीठ ने मामले पर सुनवाई करते हुए सरकार को घर का सील खोलने का आदेश दिया. एमएलसी मनोरमा देवी का घर नौ अप्रैल को पुलिस ने सील की थी. इसके खिलाफ मनोरमा देवी ने हाइकोर्ट में याचिका दायर की थी. याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को बताया कि पुलिस ने घर की तलाशी के दौरान विदेशी शराब की बोतलें बरामद की थी. नये संशोधित कानून के तहत शराब की बोतल रखने की मनाही नहीं थी. फिर भी पुलिस ने शराब की बोतल बरामद कर घर सील कर दिया. हाइकोर्ट ने संशोधित कानून को असंवैधानिक करार दिया है.

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