राजवल्लभ यादव की जमानत रद्द करने पर सनुवाई 24 अक्तूबर तक टली
नयी दिल्ली : बिहार में सत्तारूढ़ महागठबंधन में शामिलराजद के विधायक और नाबालिग सेदुष्कर्म मामले में आरोपी राजबल्लभ यादव को पटना हाई कोर्ट से जमानत मिलने के खिलाफबिहार सरकार की ओर से दायर याचिका परआज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई.इसमामलेपर अब अगली सुनवाई 24 अक्टूबरकाेहोगी. इससेपहले सात अक्टूबरको सुनवाईकेदौरान सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के नवादा […]
नयी दिल्ली : बिहार में सत्तारूढ़ महागठबंधन में शामिलराजद के विधायक और नाबालिग सेदुष्कर्म मामले में आरोपी राजबल्लभ यादव को पटना हाई कोर्ट से जमानत मिलने के खिलाफबिहार सरकार की ओर से दायर याचिका परआज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई.इसमामलेपर अब अगली सुनवाई 24 अक्टूबरकाेहोगी.
Raj Ballabh Yadav bail cancellation matter adjourned to 24th October.
— ANI (@ANI) October 18, 2016
इससेपहले सात अक्टूबरको सुनवाईकेदौरान सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के नवादा से विधायक राजबल्लभ यादव को नोटिस जारी कर पूछा था कि क्यों न आपकी जमानत रद्द कर दी जाए. मालूम हो कि राजद विधायक राजबल्लभ यादवकी जमानत के खिलाफ बिहार सरकार नेसुप्रीमकोर्ट में अर्जी दी थी. बिहार सरकार ने पटना हाईकोर्ट से राजबल्लभ को इतने संगीन अपराध में जमानत दिए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर विधायककी जमानतको रद्द करने की मांग की है.
उल्लेखनीय है कि राजबल्लभ यादव पर इसी साल छह फरवरी को बिहारशरीफ में अपने आवास पर कथित तौर पर नाबालिग छात्रा के साथदुष्कर्म का आरोप लगा था. बाद में स्थानीय कोर्ट नेउन्हें भगोड़ा घोषित कर कुर्की के आदेश दिए थे. इसके बाद राजबल्लभ ने सरेंडर किया था. इस मामले में बिहार पुलिस ने अपने चार्जशीट में एक महिला और उसके रिश्तेदारों को भी नामजद किया है. उन सबों पर विधायक को लड़कियों की आपूर्ति करने का आरोप लगाया गया है.