पटना : पटना उच्च न्यायालय ने गया के आदित्य सचदेवा हत्याकांड के मुख्य आरोपी रॉकी यादव को जमानत दे दी है. मुख्य न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी की कोर्ट ने रॉकी यादव की जमानत याचिका की सुनवाई की और देर शाम जमानत पर रिहा कर देने का आदेश दिया. रॉकी यादव गया के आदित्य हत्याकांड का मुख्य आरोपी है और इस साल जून से जेल में बंद है. इसके पहले हाई कोर्ट से रॉकी यादव के पिता बिंदी यादव और मां मनोरमा देवी को भी जमानत मिल चुकी है. हालांकि, रॉकी यादव के जमानत याचिका की सरकारी वकील दिलीप कुमार सिन्हा ने भारी विरोध किया. सरकारी वकील ने कहा कि प्राथमिकी में रॉकी यादव का नाम है और 164 के बयान में भी रॉकी यादव का नाम लिया गया है.
उन्होंने कोर्ट से कहा कि आदित्य सचदेवा की हत्या एक जघन्य हत्या है और इसके मुख्य आरोपित को जमानत नहीं मिलनी चाहिए. दूसरी ओर बचाव पक्ष के वकील वरीय अधिवक्ता वाइ वी गिरि का तर्क था कि किसी भी गवाह ने यह नहीं कहा कि आदित्य सचदेवा को रॉकी यादव ने गोली मारी. बचाव में उन्होंने कहा कि घटना के समय गाड़ी पर बैठे तीन अन्य लड़कों ने भी अपने बयान में यही कहा कि गोली पीछे से आयी और आदित्य को लग गयी जिससे अस्पताल में उसकी मौत हो गयी.