पटना हाइकोर्ट ने लगायी डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन परीक्षा पर रोक

पटना : पटना उच्च न्यायालय ने सरकारी संस्थानों में डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन की परीक्षा पर रोक लगा दी है. न्यायाधीश एके त्रिपाठी की कोर्ट ने शुक्रवार को रोक लगाते हुए सरकार को 10 नवंबर तक जवाब देने को कहा है. राज्य के करीब 70 डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन की डिग्री देने वाली संस्थानों ने […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | October 21, 2016 10:50 PM

पटना : पटना उच्च न्यायालय ने सरकारी संस्थानों में डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन की परीक्षा पर रोक लगा दी है. न्यायाधीश एके त्रिपाठी की कोर्ट ने शुक्रवार को रोक लगाते हुए सरकार को 10 नवंबर तक जवाब देने को कहा है. राज्य के करीब 70 डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन की डिग्री देने वाली संस्थानों ने याचिका दायर कर कोर्ट से कहा कि वह सरकारी की मान्यता प्राप्त करने के लिए वर्षों से आवेदन डाल रखे हैं. लेकिन, सरकार मान्यता नहीं दे रही है.

याचिकाकर्ता की ओर से वरीय अधिवक्ता पीके शाही ने कहा कि मान्यता नहीं मिलने के बाद भी परीक्षाएं आयोजित नहीं हो पा रही है. सरकार की ओर प्रधान अपर महाधिवक्ता ललित किशोर ने कहा कि नियमावली बन गयी है लेकिन, रेगुलेशन तैयार हो रहा है. इसके बन जाने के बाद सभी संस्थानों को मान्यता प्रदान कर दी जायेगी. इस पर कोर्ट ने कहा कि 10 नवंबर तक सरकार बताये कि कब तक सरकार मान्यता प्रदान कर देगी.

Next Article

Exit mobile version