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होटल नेस इन को नहीं मिली राहत, टूटेगा अवैध हिस्सा

पटना : पटना हाइकोर्ट ने आयकर गोलंबर के निकट बने होटल नेस इन के ऊपरी दो तल तोड़ने का आदेश दिया है. मुख्य न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी और जस्टिस डा रवि रंजन की कोर्ट ने गुरुवार को पूर्व में दिये एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखते हुए नेस इन होटल प्रबंधन की अपील याचिका […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | October 28, 2016 6:05 AM
पटना : पटना हाइकोर्ट ने आयकर गोलंबर के निकट बने होटल नेस इन के ऊपरी दो तल तोड़ने का आदेश दिया है. मुख्य न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी और जस्टिस डा रवि रंजन की कोर्ट ने गुरुवार को पूर्व में दिये एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखते हुए नेस इन होटल प्रबंधन की अपील याचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने कहा कि आवासीय नक्शे पर व्यावसायिक निर्माण गैर कानूनी है. इस होटल का निर्माण बिल्डर तिरूपति होम्स द्वारा किदवईपुरी स्थित सहकारी गृह निर्माण समिति की भूखंड किया गया है. नगर आयुक्त अभिषेक सिंह ने बताया कि कोर्ट के फैसले की काॅपी देखने के बाद होटल के अवैध हिस्से को तोड़ने की कार्रवाई होगी.
इस अवैध निर्माण को लेकर निगम में निगरानीवाद केस संख्या 139ए/13 दर्ज किया गया. तत्कालीन नगर आयुक्त कुलदीप नारायण ने सात अक्तूबर 2014 को फैसला सुनाते हुये बिल्डर को निर्देश दिया कि बिल्डिंग के ऊपर से दो तल्ले को तोड़ने के साथ-साथ पूरे भवन की आंतरिक संरचना को 30 दिनों में ध्वस्त करें.
हालांकि, बिल्डर ने इस फैसले के खिलाफ ट्रिब्यूनल कोर्ट में अपील की, जहां फरवरी 2015 में नगर आयुक्त के फैसले को बरकरार रखा. इसके बाद बिल्डर ने हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सिंगल बेंच पर सुनवाई की गयी. यहां भी बिल्डर को राहत नहीं मिली. अब गुरुवार को डबल बेंच से भी बिल्डर को राहत नहीं मिली.

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