एक ही परीक्षा से सरकारी व निजी बीएड कॉलेजों में प्रवेश

पटना : पटना हाइकोर्ट ने राज्य सरकार को प्रदेश के सरकारी और प्राइवेट बीएड कालेजों में नामांकन के लिए एक ही परीक्षा लेने का आदेश दिया है. मुख्य न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी और जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह के कोर्ट ने गुरुवार को बीएड काॅलेजों को लेकर दिये गये राज्यपाल के आदेश के खिलाफ दायर याचिकाओं […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | October 28, 2016 6:40 AM
पटना : पटना हाइकोर्ट ने राज्य सरकार को प्रदेश के सरकारी और प्राइवेट बीएड कालेजों में नामांकन के लिए एक ही परीक्षा लेने का आदेश दिया है. मुख्य न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी और जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह के कोर्ट ने गुरुवार को बीएड काॅलेजों को लेकर दिये गये राज्यपाल के आदेश के खिलाफ दायर याचिकाओं की सुनवाई करते हुए कहा कि सरकारी और प्राइवेट बीएड काॅलेजों में एक प्रवेश परीक्षा, एक एकेडमिक परीक्षा और एक समान फीस होनी चाहिए. कोर्ट ने कहा कि अल्पसंख्यक बीएड काॅलेजों की फीस में अंतर हो सकता है. सरकार या राजभवन इस पर अपनी बात थोप नहीं सकती.
कोर्ट ने राजभवन द्वारा बीएड कालेजों में 80 हजार रुपये नामांकन शुल्क निर्धारित कर देने पर भी टिप्पणी की. उन्होंने कहा कि नामांकन शुल्क में कमी या बढ़ोतरी का अधिकार 25 साल पुराने अल्पसंख्यक काॅलेजों को मिल सकता है. राजभवन ने निजी बीएड काॅलेजाें में नामांकन को लेकर गाइडलाइन जारी की थी. इसके खिलाफ अल्पसंख्यक बीएड काॅलेजों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.

Next Article

Exit mobile version