21.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

राजबल्लभ की जमानत सस्पेंड, सरेंडर का निर्देश

नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने एक नाबालिग के साथ बलात्कार के अभियुक्त राजद के निलंबित विधायक राज बल्लभ यादव को पटना हाइकोर्ट से मिली जमानत के आदेश को निलंबित करते हुए उन्हें बुधवार तक बिहार की निचली अदालत में समर्पण करने का निर्देश दिया है. कोर्ट का मत था कि पीड़ित का बयान दर्ज […]

नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने एक नाबालिग के साथ बलात्कार के अभियुक्त राजद के निलंबित विधायक राज बल्लभ यादव को पटना हाइकोर्ट से मिली जमानत के आदेश को निलंबित करते हुए उन्हें बुधवार तक बिहार की निचली अदालत में समर्पण करने का निर्देश दिया है. कोर्ट का मत था कि पीड़ित का बयान दर्ज होने तक आरोपी राजद विधायक को जेल में ही रहना चाहिए, ताकि नाबालिग लड़की निर्भय होकर निष्पक्षता के साथ बयान दर्ज करा सके. न्यायालय का यह भी कहना था कि वह पीड़ित लड़की की सुरक्षा को लेकर अधिक चिंतित है.
न्यायमूर्ति ए के सिकरी और न्यायमूर्ति एन वी रमण की पीठ ने यादव को जमानत देने संबंधी आदेश मंगलवार को निलंबित करते हुए यह निर्देश दिया. इसके लिए राज्य सरकार की ओर से याचिका दायर की गयी थी. पीठ ने निचली अदालत को यह भी निर्देश दिया कि इस प्रकरण में पीड़ित नाबालिग का बयान दो सप्ताह के भीतर दर्ज किया जाये. न्यायालय ने यादव को निर्देश दिया कि वे इस मामले में किसी भी तरह से हस्तक्षेप नहीं करें.
सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अब 23 नवंबर को आगे सुनवाई करेगा. शीर्ष अदालत ने इससे पहले यादव का यह अनुरोध ठुकरा दिया था कि उसे पीड़ित का बयान निचली अदालत में दर्ज होने तक बिहार से बाहर रहने की अनुमति दी जाये. शीर्ष अदालत ने आरोपी के जमानत पर होने के कारण पीड़ित लडकी के भयभीत होने संबंधी राज्य सरकार के बयान के मद्देनजर 18 अक्तूबर को निचली अदालत को निर्देश दिया था कि 24 अक्तूबर तक पीड़ित का बयान दर्ज नहीं किया जाये. यादव ने इस साल छह फरवरी को बिहारशरीफ स्थित अपने आवास में नाबालिग लड़की के साथ कथित रूप से बलात्कार किया था. वह लंबे समय तक गिरफ्तारी से बचने का प्रयास करते रहे.
संपत्ति कुर्क करने का अदालत से आदेश आने के बाद यादव ने समर्पण कर दिया था. बिहार पुलिस ने इस मामले में दायर आरोप पत्र में एक महिला और उसके रिश्तेदारों पर भी आरोप लगाते हुए कहा है कि वे इस विधायक के पास कथित रूप से महिलाओं को भेजते थे. राजद ने राजबल्लभ को 14 फरवरी को पार्टी से निलंबित कर दिया था.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें