राजबल्लभ ने कोर्ट में किया सरेंडर

बिहारशरीफ : सुप्रीम कोर्ट से जमानत सस्पेंड होने के बाद नाबालिग छात्रा दुष्कर्म कांड के आरोपित नवादा विधायक राजबल्लभ प्रसाद बुधवार को जिला न्यायालय के पाक्सो स्पेशल प्रथम एडीजे शशिभूषण सिंह के कोर्ट में समर्पण कर दिया. इस दौरान कोर्ट में सुरक्षा व्यवस्था सख्त थी. सुप्रीम कोर्ट ने आठ नवंबर को आरोपित विधायक की जमानत […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 10, 2016 7:24 AM
बिहारशरीफ : सुप्रीम कोर्ट से जमानत सस्पेंड होने के बाद नाबालिग छात्रा दुष्कर्म कांड के आरोपित नवादा विधायक राजबल्लभ प्रसाद बुधवार को जिला न्यायालय के पाक्सो स्पेशल प्रथम एडीजे शशिभूषण सिंह के कोर्ट में समर्पण कर दिया. इस दौरान कोर्ट में सुरक्षा व्यवस्था सख्त थी. सुप्रीम कोर्ट ने आठ नवंबर को आरोपित विधायक की जमानत सस्पेंड कर 15 दिनों तक न्यायिक हिरासत में जेल जाने का आदेश दिया था. राजबल्लभ ने कहा कि वह कोर्ट और कानून के हर आदेश का पालन करेंगे. वरीय अधिवक्ता वीरेन कुमार, कमलेश कुमार व कनीय वीरमणी कुमार ने साक्ष्य परीक्षण के लिए आयी पीड़िता का परीक्षण किया.
पीड़िता का परीक्षण व कांट्राडिक्शन सितंबर माह में ही अभियोजन पक्ष के जितेंद्र कुमार व स्पेशल पीपी सोमेश्वर दयाल तथा मो. कैसर इमाम ने किया था. 29 सितंबर के बाद 40 दिनों बाद बुधवार को पीड़िता का पुन: परीक्षण शुरू किया गया. राजबल्लभ के पूर्व में फ्रीज किये गये बैंक अकाउंट के कोर्ट आदेश को अब तक मुक्त न करने पर अधिवक्ता कमलेश कुमार की ओर से दी गयी अरजी और बहस के बाद मामले में अनुसंधानकर्ता ने रिपोर्ट सौंपी. सभी बैंक अकाउंट को मुक्त कर दिया गया. अभियोजन के स्पेशल पीपी व अधिवक्ता जितेंद्र कुमार ने कोर्ट में राजबल्लभ प्रसाद की रिमांड अवधि बढ़ाने की अरजी दाखिल की, जिसके अनुसार इस मामले में अभी पीड़िता के अलावा उसके पिता व बहन तथा अन्य 19 गवाहों का परीक्षण बाकी है.

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