पुराने नोट में जमा करें आप सभी टैक्स

पटना : नोटबंदी के बाद सरकार के राजस्व संग्रह पर भी इसका असर पड़ने लगा है. इसके मद्देनजर केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने यह आदेश जारी किया है कि केंद्र और राज्य सरकार के जितने भी तरह के टैक्स होते हैं, उन्हें लोग बैंक में मौजूद सरकारी खातों या सरकारी संस्थानों में 500 और हजार के […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 18, 2016 7:13 AM
पटना : नोटबंदी के बाद सरकार के राजस्व संग्रह पर भी इसका असर पड़ने लगा है. इसके मद्देनजर केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने यह आदेश जारी किया है कि केंद्र और राज्य सरकार के जितने भी तरह के टैक्स होते हैं, उन्हें लोग बैंक में मौजूद सरकारी खातों या सरकारी संस्थानों में 500 और हजार के पुराने नोटों में भी जमा कर सकते हैं. टैक्स जमा करने में पुराने नोटों को स्वीकार किया जायेगा. इसमें किसी तरह की कोई बाधा नहीं है और न ही कोई बैंक वाले इसे लेने से मना कर सकते हैं. यह छूट फिलहाल 24 नवंबर तक दी गयी है.
गौरतलब है कि राज्य सरकार बिजली के बिल जमा करने में 24 नवंबर तक पुराने नोटों को लेने की घोषणा कर चुका है. अब इस सुविधा के बहाल होने से राज्य में वाणिज्य कर विभाग को सबसे ज्यादा सहूलियत होगी. व्यवसायी अपना वाणिज्य कर, सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स या वैट समेत अन्य सभी टैक्सों को पुराने नोट में आसानी से जमा कर सकते हैं.

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