जेल में लिपिकीय संवर्ग में भरती की नियमावली तैयार

पटना : राज्य की जेलों में लिपिकीय संवर्ग में भरती करने के लिए नियमावली तैयार कर ली गयी है. अब जेलों में काफी लंबे समय से खाली पड़े लिपिकों के सभी पदों को भरने की प्रक्रिया जल्द ही शुरू हो जायेगी. इसे भरने के लिए नये वित्तीय वर्ष में विज्ञापन निकलने की संभावना है. राज्य […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 18, 2016 7:17 AM
पटना : राज्य की जेलों में लिपिकीय संवर्ग में भरती करने के लिए नियमावली तैयार कर ली गयी है. अब जेलों में काफी लंबे समय से खाली पड़े लिपिकों के सभी पदों को भरने की प्रक्रिया जल्द ही शुरू हो जायेगी. इसे भरने के लिए नये वित्तीय वर्ष में विज्ञापन निकलने की संभावना है.
राज्य में ‘बिहार कारा एवं सुधार सेवाएं लिपिकीय संवर्ग (भरती एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2016’ तैयार की गयी है. इसके तहत निम्न वर्गीय लिपिक के पद पर सीधी बहाली की जायेगी. इसके बाद पहली प्रोन्नति में उच्च वर्गीय लिपिक और दूसरी प्रोन्नति में प्रधान लिपिक बनाया जायेगा. इस संवर्ग के पदों के लिए वेतनमान वही होगा, जो राज्य सरकार स्वीकृत करेगी. फिलहाल इसका निर्धारण नहीं किया गया है. नियमावली बनने के बाद अब पदों की संख्या और वेतन दोनों का निर्धारण जल्द ही कर लिया जायेगा. नये वर्ष में 30 अप्रैल तक रिक्त पदों की गणना करके नियुक्ति करने के लिए इसकी सूचना बिहार पुलिस चयन आयोग को भेज दिया जायेगा.
निम्नवर्गीय लिपिक के 85 प्रतिशत पद सीधी भरती से भरे जायेंगे और 15 प्रतिशत पद काराओं में कार्यरत समूह ‘घ’ के सुपात्र कर्मचारियों से भरे जायेंगे. इसमें इंटमीडिएट या समकक्ष पास कर्मचारी आवेदन कर सकते हैं. सभी भरती के लिए प्रतियोगिता परीक्षा ली जायेगी. मेधासूची की वैधता विभाग में अनुशंसा प्राप्त होने की तारीख से एक वर्ष तक लिए होगी. लिपिक के लिए बारहवीं पास होने के साथ-साथ कंप्यूटर का ज्ञान होना अनिवार्य है. लिपिकों को प्रोन्नति देने के लिए जेल आइजी की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय एक विभागीय कमेटी बनायी गयी है.

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