जहानाबाद : सेनारी नरसंहार से ही जुड़े एक दूसरे मामले में जहानाबाद व्यवहार न्यायालय में बीते 10 नवंबर को दोषी करार दुखन कहार के मामले मेंआज फैसला सुनायागया.न्यायालय ने दुखनकहार को फांसी की सजा सुनाई है. बीते 10 नवंबर को अदालत ने इस मामले में 18 नवंबर को सजा सुनाने का समय मुकर्रर किया था. इससे पहले अदालत ने 27 अक्तूबर को मामले के 38 अभियुक्तों में से 15 को दोषी पाया था. अदालत में यह मामला अन्य अभियुक्तों के मामले से अलग चल रहा था.
बता दें कि 18 मार्च, 1999 की रात जहानाबाद जिले के सेनारी गांव में अगड़ी जाति के 34 लोगों की गला रेत कर हत्या कर दी गयी थी. उस समय इस नरसंहार में प्रतिबंधित संगठन माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर (एमसीसी) को शामिल माना गया था. घटना के बारे में बताया जाता है कि एमसीसी के सैकड़ों लोगों ने 18 मार्च, 1999 की रात सेनारी गांव की घेराबंदी की थी. फिर चुन-चुन कर जाति विशेष के पुरुषों को घरों से निकालकर गांव के ही ठाकुरबाड़ी मंदिर के पास लाकर हत्या कर दी गयी थी. बताया जाता है कि इस नरसंहार को शाम साढ़े सात से रात 10 बजे के बीच अंजाम दिया गया था.