नयी दिल्ली : नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी बिहार के नवादा से राजदविधायक राजबल्लभ यादव की जमानत याचिका के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई पूरी हुई. सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. कोर्ट के फैसले के बाद तय होगा कि राजबल्लभ जेल में ही रहेंगे या बाहर आएंगे.
राजबल्लभ की जमानत रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट नेआजअंतिम सुनवाई पूरी की. जिसपर फैसला एक-दो दिन में सुनाया जायेगा. पिछली सुनवाई के दौरान बिहार सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने राजबल्लभ यादव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था. बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है इसमामले में जबतक गवाहों के बयान पूरे नहीं हो जाते, तबतक राजबल्लभ को जेल में ही रहने का आदेश दिया जाये. राज्य सरकार बार-बार कह रही है कि जेल से बाहर आने के बाद आरोपी गवाहों को प्रभावित कर सकता है.
इससे पहले पटना हाईकोर्ट ने दुष्कर्म मामले में आरोपी राजबल्लभ को जमानत दे दी थी. राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका दायर की. इसपर सुप्रीम कोर्ट नेजमानत रद कर राजबल्लभ को सरेंडर करने का आदेश दिया.
जिसके बाद राजबल्लभ नेअदालतमें सरेंडर कर दिया. न्यायधीश ने उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया.फिलहाल वे जेल में हैं.
गौरतलब है किपीड़िता ने नालंदा महिला थाने मेंनौ फरवरी को दुष्कर्म की शिकायत दर्ज करायी थी. दर्ज प्राथमिकी में नाबालिग ने आरोप लगाया है किछह फरवरी को बिहारशरीफ के धनेश्वर घाट मुहल्ले की सुलेखा देवी उसे एक जन्मदिन की पार्टी में ले जाने के बहाने गिरियक ले गयी. आरोप है कि सुलेखा ने नाबालिग को नवादा के विधायक राजबल्लभ के हवाले कर दिया और विधायक ने उसके साथ दुष्कर्म किया.