पटना हाई कोर्ट से खत्म हो गयी पीएमसीएच के न्यूरो सर्जन डॉ अरुण कुमार की एमसीआई की सदस्यता

पटना : पटना हाई कोर्टने मधेपुरा स्थित बीएम मंडल विश्वद्यालय में तथाकथित तौर पर अतिथि प्रोफेसर के तौर पर कार्यरत पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (पीएमसीएच) के न्यूरो सर्जन डॉ अरुण कुमार की भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआई) की सदस्यता फिलहाल समाप्त कर दी है. अदालत ने इस मामले में दायर एक याचिका पर सुनवाईकरते हुए […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 2, 2016 7:18 AM
पटना : पटना हाई कोर्टने मधेपुरा स्थित बीएम मंडल विश्वद्यालय में तथाकथित तौर पर अतिथि प्रोफेसर के तौर पर कार्यरत पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (पीएमसीएच) के न्यूरो सर्जन डॉ अरुण कुमार की भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआई) की सदस्यता फिलहाल समाप्त कर दी है. अदालत ने इस मामले में दायर एक याचिका पर सुनवाईकरते हुए अपना यह फैसला सुनाया है.
हाई कोर्ट में वसंत सिंह की ओर से दायर याचिका में इस बात का खुलासा किया गया है कि पीएमसीएच के न्यूरो सर्जन डॉ अरुण कुमार मधेपुरा के जिस बीएन मंडल विश्वविद्यालय में विजिटिंग प्रोफेसर होने का दावा करते हैं, सही मायने में वहां पर कोईमेडिकल कॉलेज या अस्पताल है ही नहीं.
पटना हाइकोर्ट के न्यायमूर्ति ए के त्रिपाठी की खंडपीठ ने डॉ वसंत सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश जारी किया है. याचिका में कहा गया कि डॉ अरुण कुमार बीएनमंडल विश्वविद्यालय में विजिटिंग ऑफिसर के रूप में हैं, जबकि इस विश्वविद्यालय में कोई सरकारी अस्पताल या मेडिकल कॉलेज नहीं है. ऐसे में वे विजिटिंग ऑफिसर नहीं बन सकते हैं.

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