मेडिकल कॉलेज अतिक्रमण मामले में पटना हाइकोर्ट ने दिया निर्देश

पटना : पटना हाइकोर्ट ने एक अहम मामले की सुनवाई करते हुए जिला अदालतों को एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है. कोर्ट ने पीएमसीएच सहित बिहार के सरकारी मेडिकल कॉलेजों के अतिक्रमण से संबंधित मामलों की सुनवाई जनवरी 2017 तक पूरा करने का आदेश जिला अदालतों को दिया है. इससे पूर्व हाइकोर्ट में जस्टिस हेमंत […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 6, 2016 1:53 PM

पटना : पटना हाइकोर्ट ने एक अहम मामले की सुनवाई करते हुए जिला अदालतों को एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है. कोर्ट ने पीएमसीएच सहित बिहार के सरकारी मेडिकल कॉलेजों के अतिक्रमण से संबंधित मामलों की सुनवाई जनवरी 2017 तक पूरा करने का आदेश जिला अदालतों को दिया है. इससे पूर्व हाइकोर्ट में जस्टिस हेमंत गुप्ता की खंडपीठ ने गुड्डू बाबा की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जिला अदालतों से सभी लंबित मामलों की जानकारी राज्य सरकार को देने का निर्देश दिया था.

याचिकाकर्ता ने मीडिया को बताया कि इससे पूर्व के आदेश में कोर्ट ने मेडिकल कॉलेजों की भूमि चिन्हित कर उसके चारों ओर घेराबंदी करने का निर्देश दिया था लेकिन अब तक कोई कदम नहीं उठाया गया है. कोर्ट अब इस मामले की अगली सुनवाई जनवरी 2017 में करेगा.

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