जिला अदालतें 17 जनवरी तक केस निष्पादित करें : हाइकोर्ट

पटना. हाइकोर्ट ने राज्य के मेडिकल काॅलेज अस्पतालों की जमीन पर अतिक्रमण को लेकर चल रहे सभी मुकदमों का निबटारा 17 जनवरी तक कर लेने का निर्देश दिया है. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की कोर्ट ने मंगलवार को इस मामले की सुनवाई की. सुनवाई के बाद कोर्ट ने […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 7, 2016 2:41 AM
पटना. हाइकोर्ट ने राज्य के मेडिकल काॅलेज अस्पतालों की जमीन पर अतिक्रमण को लेकर चल रहे सभी मुकदमों का निबटारा 17 जनवरी तक कर लेने का निर्देश दिया है. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की कोर्ट ने मंगलवार को इस मामले की सुनवाई की. सुनवाई के बाद कोर्ट ने सभी जिला व सत्र न्यायाधीशों को यह आदेश दिया कि वह अपने यहां चल रहे मेडिकल काॅलेज अस्पतालों की जमीन पर अतिक्रमण से संबंधित मामलों को सुनवाई के बाद निष्पादित कर दें. कोर्ट को सुनवाई के दौरान जिलों से आयी प्रगति रिपोर्ट सौंपी गयी.

रिपोर्ट में बताया गया कि अनुग्रह नारायण मेडिकल काॅलेज अस्पताल की जमीन पर 25 मुकदमे लंबित हैं. भागलपुर मेडिकल काॅलेज अस्पताल की जमीन पर 17, एनएएमसीएच पर 11 और डीएमसीएच की जमीन पर तीन केस विभिन्न कोर्ट में लंबित हैं. इस मामले की अगली सुनवाई 17 फरवरी को होगी.

हाइकोर्ट में पांच नये जज : हाइकोर्ट में पांच नये जज होंगे. ये सभी जिला व सत्र न्यायाधीश कोटे के हैं. उनमें विधि सचिव संजय कुमार, सीतामढ़ी के जिला व सत्र न्यायाधीश संजय प्रिया, पटना उच्च न्यायालय में रजिस्ट्रार जेनरल विनोद कुमार सिन्हा, लोकायुक्त कार्यालय में पदस्थापित जस्टिस अरविंद श्रीवास्तव और अरुण कुमार शामिल हैं.
सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रपति सचिवालय से वारंट आने के बाद एक से दो दिनों के भीतर सभी जजों की नियुक्ति होगी और उन्हें शपथ दिलायी जायेगी.

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