बिना परमिट चल रही तिपहिया गाड़ियों की कोर्ट ने मांगी रिपोर्ट

पटना : पटना उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से बिना परमिट चल रही तिपहिया गाड़ियों की रिपोर्ट मांगी है. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस विकास जैन की कोर्ट ने एक जनहित याचिका की सुनवाई के बाद यह रिपोर्ट मांगी है. याचिका में कहा गया है कि तिपहिया जुगाड़ गाड़ी बिना परमिट की […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 8, 2016 6:50 AM
पटना : पटना उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से बिना परमिट चल रही तिपहिया गाड़ियों की रिपोर्ट मांगी है. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस विकास जैन की कोर्ट ने एक जनहित याचिका की सुनवाई के बाद यह रिपोर्ट मांगी है. याचिका में कहा गया है कि तिपहिया जुगाड़ गाड़ी बिना परमिट की चल रही है.
याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि न सिर्फ जुगाड़ गाड़ी बल्कि हजारों की संख्या में आटो भी बिना परमिट के चल रहे हैं. इस पर कोर्ट ने चार सप्ताह में पूरे राज्य में बिना परमिट की चलने वाली गाड़ियों के बारे में रिपोर्ट देने को कहा. कोर्ट ने एक अन्य याचिका की सुनवाई के दौरान सरकार से यह बताने को कहा कि किस प्रकार आधारभूत सुविधा के बिना भी एजेंसियां गाड़ियों की फिटनेस प्रमाण पत्र जारी रही है.
12 जनवरी तक नहीं आया जवाब तो तलब होंगे केंद्र सरकार के अफसर
महात्मा गांधी सेतु के मरम्मत को लेकर पटना उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस विकास जैन की खंडपीठ ने केंद्र सरकार के वकील से कहा कि यदि 12 जनवरी, 2017 तक इस मामले में जवाब नहीं आया तो कोर्ट केंद्र सरकार के अफसरों को तलब करेगी. अधिवक्ता दिनेश की जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने इसके पहले केंद्र सरकार से यह जवाब मांगा था कि महात्मा गांधी सेतु की मरम्मत पर अब कितनी राशि खर्च हुई है. साथ ही आगे की मरम्मत पर कितना खर्च होना है.

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