पान व स्वास जातियों को एससी का दर्जा दिये जाने पर रोक

पटना : पटना हाइकोर्ट ने पान व स्वासी जातियों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने के सरकार के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है और सरकार को जवाब मांगा है. जस्टिस ए अमानुल्लाह के कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील वरीय अधिवक्ता दीनू कुमार ने कहा कि चुनावी कारणों से […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 10, 2016 6:43 AM
पटना : पटना हाइकोर्ट ने पान व स्वासी जातियों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने के सरकार के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है और सरकार को जवाब मांगा है.
जस्टिस ए अमानुल्लाह के कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील वरीय अधिवक्ता दीनू कुमार ने कहा कि चुनावी कारणों से इन जातियों को अत्यंत पिछड़ी जाति से निकाल कर उन्हें अनुसूचित जाति में शामिल किया गया. इस पर जस्टिस अमानुल्लाह ने सरकार को 19 जनवरी तक जवाब देने को कहा. सरकार ने एक जुलाई, 2015 को अत्यंत पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिश पर इन जातियों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने का नीतिगत फैसला लिया था.

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