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लापरवाही ! बिहार में आधे से अधिक नियोजित शिक्षकों की नहीं कट रही पेंशन

पटना : राज्य के आधे से अधिक नियोजित शिक्षकों का वेतन मद से पेंशन नहीं कट रहा है. राज्य के 3.57 लाख नियोजित शिक्षकों में से मात्र 1.70 लाख शिक्षकों का ही पेंशन कट रहा है. प्रारंभिक स्कूलों में 1.60 लाख नियोजित शिक्षकों का पेंशन कट रहा है, वहीं हाइ व प्लस टू स्कूलों में […]

पटना : राज्य के आधे से अधिक नियोजित शिक्षकों का वेतन मद से पेंशन नहीं कट रहा है. राज्य के 3.57 लाख नियोजित शिक्षकों में से मात्र 1.70 लाख शिक्षकों का ही पेंशन कट रहा है. प्रारंभिक स्कूलों में 1.60 लाख नियोजित शिक्षकों का पेंशन कट रहा है, वहीं हाइ व प्लस टू स्कूलों में करीब 10 हजार शिक्षकों का पेंशन कटना शुरू हो गया है. इन शिक्षकों को ही ‘यूटीआइ रिटायरमेंट बेनिफिट पेंशन फंड’ का लाभ मिल रहा है, बाकि शिक्षक फिलहाल इस स्कीम का फायदा नहीं उठा पा रहे हैं. राज्य के प्रारंभिक स्कूलों में 3.23 लाख, हाइ में साढ़े 22 हजार अौर प्लस टू स्कूलों में साढ़े 11 हजार नियोजित शिक्षक हैं.
कई जिलों में शिक्षकों ने अपने वेतन मद से पेंशन काटने के लिए आवेदन भी दिया है, लेकिन वह पेंडिंग पड़ा है. शिक्षकों ने जिला शिक्षा पदाधिकारी और यूटीआइ बैंक में अपना आवेदन भी दिया है, पर उचित कार्रवाई नहीं हो सकी है. शिक्षा विभाग फिर से ‘यूटीआइ रिटायरमेंट बेनिफिट पेंशन फंड’ स्कीम में शिक्षकों को जोड़ने के लिए जिलों को निर्देश देने की भी तैयारी कर रहा है. ’यूटीआइ रिटायरमेंट बेनिफिट पेंशन फंड’ की घोषणा अगस्त 2012 में की गयी थी. इसे लेकर नियोजित शिक्षक समुदाय में काफी आक्रोश है.
जनवरी 2013 से नियोजित शिक्षकों के वेतन मद से राशि कटनी थी. सभी शिक्षकों के लिए पेंशन मद में राशि कटवाने की बाध्यता नहीं थी, लेकिन जो शिक्षक पेंशन मद में राशि जमा करना चाहते थे वे कम से कम 200 रुपये जमा कर सकते थे. इसके एवज में राज्य सरकार भी 200 रुपये प्रति शिक्षक जमा करती. शिक्षकों को एक और छूट थी कि वे 200 रुपये से अधिक राशि भी पेंशन मद में कटवा सकते थे. लेकिन सरकार अपनी ओर से अधिकतम 200 रुपये ही देगी. नियोजित शिक्षकों के 59 साल की उम्र तक पेंशन की राशि सरकार देगी. एक जनवरी 2013 को जिन नियोजित शिक्षकों की उम्र 54 साल या इससे कम होगी वे ही उस स्कीम में शामिल हो सकते हैं. शिक्षक की उम्र जब 60 साल हो जायेगी तो उन्हें पेंशन मिलना शुरू हो जायेगा. साथ ही जो शिक्षक रिटायर कर जायेंगे या फिर किसी वजह से सेवा से हट जायेंगे तो वे भी स्कीम में बने रह सकते हैं या फिर एक साथ ही पूरी राशि ले सकते हैं.

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