बिहार में अब लक्जरी गाड़ियों पर सफर करना होगा महंगा, नीतीश सरकार ने बढ़ाया पांच फीसदी टैक्स
पटना : बिहार में महंगी गाड़ियों को खरीदने वालों के लिए चौंकाने वाली खबर है कि यदि उन्होंने आठ से अधिक कीमत के वाहनों को खरीदा, तो उन्हें 12 फीसदी से अधिक टैक्स देना पड़ेगा. मंगलवार को बिहार सरकार के मंत्रिमंडल द्वारा लिये गये 20 से अधिक फैसलों में निजी वाहनों की खरीद पर पांच […]
पटना : बिहार में महंगी गाड़ियों को खरीदने वालों के लिए चौंकाने वाली खबर है कि यदि उन्होंने आठ से अधिक कीमत के वाहनों को खरीदा, तो उन्हें 12 फीसदी से अधिक टैक्स देना पड़ेगा. मंगलवार को बिहार सरकार के मंत्रिमंडल द्वारा लिये गये 20 से अधिक फैसलों में निजी वाहनों की खरीद पर पांच फीसदी टैक्स बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया है. सरकार के इस फैसले के पहले तक बिहार में निजी वाहनों की खरीद पर लोगों को सात फीसदी टैक्स देना पड़ता था.
कैबिनेट सचिव ब्रजेश मेहरात्रा ने बताया कि शहरों के विकास और यातायात सुविधा में वृद्धि के कारण राज्य में निजी वाहनों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है. इसमें से अधिकतर डीजल चालित वाहन हैं. इसके कारण प्रदूषण की समस्या बढ़ गयी है. साथ ही सड़कों पर भारी भीड़ के कारण ट्रैफिक की समस्या उत्पन्न हो रही है. उन्होंने बताया कि निजी वाहनों की खरीद को कम करने के उद्देश्य और प्रदूषण, सड़कों पर वाहनों की संख्या में कमी लाने के लिए कर में वृद्धि की गयी है.
उन्होंने बताया कि अब तक माेटरसाइकिल की खरीद पर सात प्रतिशत टैक्स का प्रावधान है. चार लाख से अधिक की कीमत वाले वाहनों की खरीद पर छह प्रतिशत और चार लाख से ऊपर और सात लाख रुपये की कीमत के वाहनों पर सात प्रतिशत टैक्स लग रहा है. बैठक में कुल 20 एजेंडों को स्वीकृत किया गया.
मंत्रिमंडल के अन्य फैसले
- नाबार्ड योजना से मुजफ्फरपुर के झपहां से मीनापुर के बीच 12.74 किमी में सड़क के रखरखाव और चौड़ीकरण के लिए 28.88 करोड़ रुपये मंजूर
- बीपीएससी द्वारा अवर शिक्षा सेवा संवर्ग के पद पर नवनियुक्त को उनके योगदान की तिथि चार फरवरी, 1991 की तिथि से एसीपी का लाभ देने का निर्णय
- बिप्रसे के सेवानिवृत्त अधिकारियों को संविदा के आधार पर संयुक्त सचिव और विशेष सचिव पर नियुक्ति का निर्णय
- बिहार श्रम सेवा के पदाधिकारियों को श्रमायुक्त, उपश्रमायुक्त और सहायक श्रमायुक्त के पदों पर प्रोन्नति का निर्णय
- रोहतास के डिहरी अनुमंडल में अस्थायी रूप से अवर निबंधन कार्यालय और अवर निबंधक के पद की स्वीकृति
- स्वीकृत उप नियम, अधिनियम से संबंधित छोटी- छोटी अनुशंसाओं को विभाग के स्तर पर परिवर्तन करने की स्वीकृति, मंत्रिपरिषद का निर्णय प्रभावित न हो.
- नाबार्ड ऋण योजना से शिवहर-मीनापुर पथ में 20.43 किमी पथ के चौड़ीकरण और मजबूती के लिए 54.52 करोड़ की स्वीकृति
- भवन निर्माण विभाग के सहायक अभियंता बद्री प्रसाद साह को बड़े दंड के तहत सहायक अभियंता के पद पर पदाोन्नत करने का निर्णय
- उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग का नाम बदल गया. अब यह मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के नाम से जाना जायेगा
- पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर 2019-20 तक त्रि स्तरीय पंचायती राज संस्स्थाओं को अनुदान राशि अब जनसंख्या के नये फार्मूले के आधार पर दी जायेगी.
- गया जिले के डुमरिया में पदस्थापित डा नूर अख्तर, बक्सर के राजपुर में तैनात डा विजयालक्षमी शर्मा, गोह की सीडीपीओ अरुणा शर्मासाहेबपुर कमाल में तैनात डा सिमिन अख्तर की सेवा से बरखास्तगी पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी है.