सावधान ! कहीं आपका इंटर कॉलेज ऐसे भवनों में तो नहीं, होगी कार्रवाई
पटना : राज्य में किराये के मकान में चल रहे उच्च माध्यमिक स्कूलों और इंटर महाविद्यालयों की मान्यता रद्द होगी. ऐसे संस्थानों को संबद्धता के लिए अनुशंसा करने वाले पदाधिकारियों और संबद्धता देने वाले पदाधिकारियों पर भी कानूनी कार्रवाई की जायेगी. शिक्षा मंत्री डॉ अशोक चौधरी ने गुरुवार को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष […]
पटना : राज्य में किराये के मकान में चल रहे उच्च माध्यमिक स्कूलों और इंटर महाविद्यालयों की मान्यता रद्द होगी. ऐसे संस्थानों को संबद्धता के लिए अनुशंसा करने वाले पदाधिकारियों और संबद्धता देने वाले पदाधिकारियों पर भी कानूनी कार्रवाई की जायेगी. शिक्षा मंत्री डॉ अशोक चौधरी ने गुरुवार को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर को इस पर कार्रवाई के लिए निर्देश जारी कर दिया है.
शिक्षा मंत्री के निर्देश में कहा गया है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से संबद्धता प्राप्त उच्च माध्यमिक विद्यालय और इंटर महाविद्यालय अनुदान पर चलते हैं. इसलिए संबद्धता के शर्तों का पालन करना अनिवार्य है, लेकिन भोजपुर से सूचना मिल रही है कि वहां कई इंटर महाविद्यालय और प्लस टू स्कूल ऐसे हैं जो किराये के मकान में चल रहे हैं और संबद्धता की शर्तों को खुल्लम खुल्ला उल्लंघन कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि संबद्धता प्रदान किये जाने वाले स्कूलों का निरीक्षण बिहार बोर्ड व शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों की ओर से की जाती है.
अगर ऐसे संस्थान किराये के मकान पर चल रहे हैं तो साफ है कि इन संस्थानों की संबद्धता से पहले जांच और संबंधन देने के समय नियम के अनुसार कार्रवाई नहीं की गयी. ऐसे में संबंधित सभी पर कठोर कार्रवाई की आवश्यकता है. इसलिए पूरे राज्य में जहां भी किराये के मकान या फिर परिसर में प्लस टू स्कूल व इंटर कॉलेज चल रहे हैं उन्हें लिस्टेड किया जाये और उन्हें असंबद्ध (उनकी मान्यता समाप्त) घोषित किया जाये.
साथ ही ऐसे संस्थानों को संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा करने वाले पदाधिकारियों और संबद्धता प्रदान करने वाले पदाधिकारियों को चिह्नित कर उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाये. इसके अलावा जांच में यह साफ हो जाये कि इन संस्थानों ने प्रावधान के विपरीत अनुदान प्राप्त किया है तो उसके लिए भी अलग से कार्रवाई की जाये. शिक्षा मंत्री ने बिहार बोर्ड के अध्यक्ष से कहा है कि राज्य सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना चाहती है. सभी प्रकार के शैक्षणिक संस्थानों का संचालन प्रावधानों के अनुसार किया जाये और संस्थानों में छात्र-छात्राओं के विकास के लिए मानकउपलब्ध रहें.
संबद्धता के लिए मापदंड
उच्च माध्यमिक विद्यालय व इंटर महाविद्यालय को बिहार बोर्ड से संबद्धता के लिए कम से कम एक एकड़ जमीन, 1110 मीटर में भवन होना आवश्यक है. इसके अलावा योग्य शिक्षक भी होने जरूरी हैं. संस्थान इन शर्तों को पूरा करती है तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति उसकी संबद्धता पर विचार करती है और संबद्धता देती है.