पटना : बिहारमें राज्यकर्मियों और पेंशनभोगियों को सातवें वेतनमान के लिए और इंतजार करना होगा. बिहार राज्य मंत्रिपरिषद ने 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में केंद्रीय कर्मियों की भांति राज्य कर्मियों के वेतन एवं भत्तों पर अनुशंसा देने के लिए राज्य वेतन आयोग के गठन को आज मंजूरी प्रदान कर दी. आयोग को अपनी अनुशंसा तीन महीने के भीतर देनी है. इसके साथ ही मंत्रिपरिषद ने आज कुल 20 विषयों को मंजूरी प्रदान की.
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज संपन्न मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए मंत्रिमंडल सचिवालय समन्वय विभाग के प्रधानसचिव ब्रजेश महरोत्रा ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में केंद्रीय कर्मियों की भांति राज्य कर्मियों के वेतन एवं भत्तों पर अनुशंसा देने के लिए राज्य वेतन आयोग के गठन को मंजूरी प्रदान कर दी है. उन्होंने बताया कि इस तीन सदस्यीय आयोग के अध्यक्ष पूर्व मुख्यसचिव जी एस कांग होंगे तथा वित्त विभाग के सचिव (व्यय) राहुल सिंह सदस्य सचिव और ग्रामीण कार्य विभाग के सचिव विनय कुमार सदस्य होंगे.
ब्रजेश महरोत्राने बताया कि मंत्रिपरिषद ने स्पेशल ऑक्जिलरी पुलिस (सैप) जवानों के मासिक मानदेय में बढोत्तरी को मंजूरी प्रदान कर दी है. उन्होंने बताया कि सैप के जूनियर कमिशंड ॲाफिसर का मानदेय 18,000 रुपये से बढ़ाकर 20700 रुपये, सैप जवानों का मानदेय 15000 रुपये से बढ़ाकर 17250 रुपये एवं रसोईये का मानदेय 11400 रुपये से बढ़ाकर 13110 किया गया है. बिहार में वर्तमान में कुल सैप जवानों की संख्या 6173 है. जिनमें जेसीओ की संख्या 66, जवानों की संख्या 6017 और रसोईयों की संख्या 90 है.
महरोत्रा ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना (एसीपी) 2003 एवं रुपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना (एमएसीपी) 2010 के तहत द्वितीय वित्तीय उन्नयन (पे-बैंड 15600 से 39100 रुपये, ग्रेड पे 7600 रुपये) का लाभ प्रदान करने को मंजूरी प्रदान कर दी है.
उन्होंने बताया कि मंत्रिपरिषद ने बिहार जमाकर्ताओं के हितों के संरक्षण (वित्तीय स्थापनाओं में) अधिनियम 2002 एवं संशोधित अधिनियम 2013 की धारा 3(2) में संशोधन करते हुए सभी जिलों के पुलिस निरीक्षकों को भी इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का अनुसंधान किए जाने के लिए प्राधिकृत किए जाने को मंजूरी प्रदान कर दी है.
ब्रजेश ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने जमाकर्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए बिहार जमाकर्ताओं के हितों के संरक्षण (वित्तीय स्थापनाओं में:) अधिनियम 2002 की धारा 3 के खंड ख के बाद एक नयी धारा 3ग तथा धारा 9 की उपधारा 2 के खंड च के बाद खंड छ के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त माडल पीआइडी अधिनियम के प्रावधान को कुछ संशोधनों के साथ अंत:स्थापित एवं संशोधित किए जाने को मंजूरी प्रदान कर दी है.
इसके तहत जमाकर्ता की बकाया राशि की प्रतिपूर्ति संबंधित चिट फंड अथवा वित्तीय संस्था की संपत्ति से नहीं होनेे की स्थिति में उसके संचालक से लेकर अन्य कर्ताधर्ता को जुर्माना लगाया जाएगा. ब्रजेश ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने सिविल विमानन निदेशालय के आधुनिकीकरण एवं सुदृढीकरण के लिए वर्ष 2016-17 के लिए एक नया 9 सीट वाला हेलीकॉप्टर का वेट लीज पर अधिप्राप्ति के क्रम में पांच वर्ष के लिए 93 करोड़ 15 लाख रुपये की मंजूरी प्रदान कर दी है.
बुधवार को नीतीश कैबिनेट की बैठक में फैसले पर मुहर लगी. कमिटी के अध्यक्ष पूर्व मुख्य सचिव जीएस कंग को बनाया गया है. वे 1970 बैच के आइएएस अफसर हैं. इसके अलावे कमिटी में दो सदस्य वित्त विभाग के व्यय सचिव राहुल सिंह और ग्रामीण कार्य विभाग के सचिव विनय कुमार को बनाया गया है.
कैबिनेट की बैठक मेंआज कुल 20 एजेंडों पर मुहर लगी.इसकेसाथही कैबिनेट की बैठक में सूबे के हवाई बेड़े में नया10 सीटर विमान शामिल करने के फैसले पर भी मुहर लगी. राज्य सरकार को आगस्ता कंपनी पांच साल तक इसकी सेवा देगी. इसके लिए राज्य सरकार कंपनी को हर साल 18 करोड़ रुपया भुगतान करेंगी. कंपनी राज्य सरकार को लीज पर विमान दे रही है. वहीं राज्य सरकार ने सैप जवानों के मानदेय मेंबढ़ोतरी भी की है. सैप जवानों को अब 17,250 रुपये प्रति महीने मानदेय मिलेगा.