सुरक्षा व्यवस्था में सेंध : प्रकाश पर्व महोत्सव में गांधी मैदान में उड़ा ड्रोन, मगर किसकी अनुमति से…?
रविशंकर उपाध्याय पटना : बिहार की राजधानी पटना में सोमवार को प्रकाश पर्व के मौके पर सुरक्षा व्यवस्था में सेंध लगाते हुए गांधी मैदान के ऊपर आकाश में ड्रोन उडाया गया. यह ड्रोन किसकी इजाजत से उड़ाया गया और क्यों उड़ाया गया, इस सवाल का जवाब प्रकाश पर्वसे जुड़े किसी प्रशासनिक अधिकारी के पास नहीं […]
रविशंकर उपाध्याय
पटना : बिहार की राजधानी पटना में सोमवार को प्रकाश पर्व के मौके पर सुरक्षा व्यवस्था में सेंध लगाते हुए गांधी मैदान के ऊपर आकाश में ड्रोन उडाया गया. यह ड्रोन किसकी इजाजत से उड़ाया गया और क्यों उड़ाया गया, इस सवाल का जवाब प्रकाश पर्वसे जुड़े किसी प्रशासनिक अधिकारी के पास नहीं है. हालांकि, ड्रोन के इस्तेमाल के लिए सरकारी अनुमति जरूरी है.
सोमवार की दोपहर करीब 12:30 बजे आधे घंटे तक गांधी मैदान टेंट सिटी परिसर में काफी ऊंचाई पर ड्रोन उड़ता पाया गया.मौके पर मौजूद प्रभात खबर की टीम ने जब ड्रोन की तसवीर को कैमरे में कैद करना शुरू किया, तो ड्रोन संचालक सामने आ गया. उसने तसवीर खींचने से मना किया और जब उसका परिचय पूछा गया तो उसने नाम नहीं बताने की शर्त पर बताया कि हम टेंट सिटी की निर्माता एजेंसी लल्लू एंड संस की तरफ से फिल्म बना रहे हैं और इसकी इजाजत ली है. जब फिल्म का नाम पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि जब हम फिल्म बनायेंगे, तब देख लीजिएगा.
बाद में जब प्रभात खबर की टीम ने डीजीपी, डीएम, डीआईजी, एसएसपी और एयरपोर्ट अथॉरिटी से बात की, तो किसी ने भी अनुमति नहीं देने की बात कही. सुरक्षा कानून से जुड़े विशेषज्ञों के मुताबिक ड्रोन संचालन के लिए 200 फुट से ऊपर की स्थिति में डीजीसीए से, जबकि 200 फुट से नीचे के लिए स्थानीय प्रशासन की अनुमति आवश्यक है.
200 फुट से ऊपर के लिए अनुमति जरूरी
पटना के डीआईजी शालीन ने कहा कि 200 फुट से ऊपर ड्रोन उड़ाने के लिए डीजीसीए से परमिशन लेना होता है, जबकि 200 फुट से नीचे उड़ाने के लिए स्थानीय प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य है.
घटना की नहीं है जानकारी
डीजीपी पीके ठाकुर ने बताया कि मुझे घटना की जानकारी नहीं है. बिना एसएसपी की अनुमति के कोई ऐसी हरकत नहीं कर सकता है. अगर कोई बिना एसएसपी की अनुमति से ऐसा करता है, तो यह जांच का विषय है.
संभवत: ली गयी हो अनुमति : मनु महाराज
पटना के एसएसपी मनु महाराज का कहना है कि ड्रोन उड़ाने की स्वीकृति सिविल एविएशन से ली जाती है. हो सकता कि गांधी मैदान में जो ड्रोन इस्तेमाल हुआ है, उसका परमिशन लिया गया हो. लेकिन, यह मेरी जानकारी में नहीं है.
प्रकाश पर्व में ड्रोन उड़ाने की नहीं है सूचना
पटना एयरपोर्ट के निदेशक आरएस लाहौरिया ने कहा कि ड्रोन उड़ाने से पहले स्थानीय एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को सूचित करना होता है. प्रकाश पर्व में ड्रोन उड़ाने के संबंध में अभी तक कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है.
नहीं ली गयी अनुमति
डीडीसी सह नोडल पदाधिकारी अमरेंद्र कुमार का कहना है कि गांधी मैदान टेंट सिटी में ड्रोन उड़ाने संबंधित किसी तरह की अनुमति नहीं ली गयी है. अगर ऐसा हुआ तो इसकी जांच करायी जायेगी.