प्रकाशोत्सव खत्म होने के बाद प्रबंधक कमेटी में फिर खींचतान

कमेटी पंद्रह दिनों में बुलाये बैठक,नहीं तो पांच सदस्य बुलायेंगे बैठक कस्टोडियन और अध्यक्ष को भेजी गयी पत्र की प्रतिलिपि पटना सिटी : गुटों में बंटी प्रबंधक कमेटी के सदस्यों ने प्रशासन की पहल पर आपसी मतभेद भुला कर श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के 350 वें प्रकाश पर्व को तख्त साहिब की मर्यादा […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 11, 2017 7:17 AM
कमेटी पंद्रह दिनों में बुलाये बैठक,नहीं तो पांच सदस्य बुलायेंगे बैठक
कस्टोडियन और अध्यक्ष को भेजी गयी पत्र की प्रतिलिपि
पटना सिटी : गुटों में बंटी प्रबंधक कमेटी के सदस्यों ने प्रशासन की पहल पर आपसी मतभेद भुला कर श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के 350 वें प्रकाश पर्व को तख्त साहिब की मर्यादा के अनुसार मना लिया. अब प्रकाश पर्व संपन्न होने के बाद कमेटी का मतभेद फिर उभरने लगा है. प्रबंधक कमेटी के महासचिव सरजिंदर सिंह को पांच सदस्यों ने बैठक बुलाने के लिए पत्र दिया है, जिसकी प्रतिलिपि कमेटी के प्रधान अवतार सिंह मक्कड़ को उपलब्ध करायी गयी है.
साथ ही कमेटी के कस्टोडियन व पटना के जिला व सत्र न्यायाधीश को भीपत्र की कॉपी भेजी जायेगी. बैठक का एजेंडा मूल रूप से वित्तीय अधिकार व बजट पास करना है.
पूर्व महासचिव चरणजीत सिंह ने बताया कि तख्त साहिब के संविधान के अनुसार प्रबंधक कमेटी की ओर से बैठक नहीं बुलायी जाती है, तो इस परिस्थिति में जिन पांच सदस्यों ने बैठक बुलाने के लिए अध्यक्ष व महासचिव को पत्र लिखा है पंद्रह दिनों के बाद वे बैठक बुला सकते हैं. पूर्व महासचिव के अनुसार कमेटी के सचिव महेंद्र सिंह छाबड़ा, कनीय उपाध्यक्ष बीबी कंबलजीत कौर, पूर्व महासचिव व सदस्य चरणजीत सिंह, सदस्य आरएस जीत व महाराजा सिंह सोनू ने बैठक बुलाने के लिए भेजे गये पत्र पर हस्ताक्षर किये हैं, जबकि बैठक में कमेटी के पांच और सदस्यों ने सहयोग का मंतव्य दिया है.
बताते चलें कि सिखों के दूसरे बड़े तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब प्रबंधक कमेटी गुटों में बंट गयी थी.जब बीते छह दिसंबर को कमेटी की बैठक हुई थी. हालांकि, प्रशासन के अधिकारियों की पहल के बाद आठ दिसंबर को कमेटी के लोगों ने बैठक कर आपसी मतभेद भुला गुरुपर्व मनाने का संकल्प लिया था. इसी बैठक में यह तय हुआ था कि प्रबंधक कमेटी की बैठक पंद्रह जनवरी को होगी. इसके बाद भी महासचिव व अध्यक्ष ने बैठक नहीं बुलायी है . नियम के अनुसार बैठक के लिए पंद्रह दिनों पहले आदेश निकालना होता है.

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