Good News : डिजिटल हस्ताक्षर वाले प्रमाणपत्र जन्म तिथि संशोधन के लिए वैध

पटना : यदि आपने पासपोर्ट बना रखा हो और उसमें जन्मतिथि में किसी प्रकार की गलती रह गयी हो, तो सुधार कराना अब काफी आसान हो गया है. विदेश मंत्रालय ने यात्रा दस्तावेज जारी करने संबंधी सेवाओं को सरल बना दिया है. इसके साथ ही वर्तमान पासपोर्ट में जन्मतिथि को बदलने की प्रक्रिया को सरल […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 12, 2017 7:10 AM
पटना : यदि आपने पासपोर्ट बना रखा हो और उसमें जन्मतिथि में किसी प्रकार की गलती रह गयी हो, तो सुधार कराना अब काफी आसान हो गया है. विदेश मंत्रालय ने यात्रा दस्तावेज जारी करने संबंधी सेवाओं को सरल बना दिया है. इसके साथ ही वर्तमान पासपोर्ट में जन्मतिथि को बदलने की प्रक्रिया को सरल कर दिया है. वर्तमान नियम में बदलाव करके सरकार ने डिजिटल रूप में हस्ताक्षर वाले विवाह और जन्म प्रमाणपत्र को वैध सबूत के तौर पर अनुमति भी दे दी है. नये दिशा-निर्देशों में पासपोर्ट जारी करने वाले अधिकारियों (पीआइए) को हर उस आवेदक के अनुरोध पर विचार करने का अधिकार दिया गया है, जो जन्म तारीख में परिवर्तन करवाना चाहता है,चाहे पासपोर्ट जारी हुए कितना भी वक्त क्यों न हो गया हो. दोनों में से कोई एक जन्म प्रमाणपत्र को अब जमा करा कर यह काम कराया जा सकता है.
इससे पहले के दिशा-निर्देशों के तहत जन्मतिथि में परिवर्तन पासपोर्ट जारी करने के पांच साल के भीतर ही करवाया जा सकता था. यह पूरी प्रक्रिया काफी लंबी और जटिल थी़ आवेदक द्वारा जमा किये गये दस्तावेजों के आधार पर पीआइए के संतुष्ट होने पर संबंद्ध अधिकारी नयी जन्मतिथि वाले पासपोर्ट जारी कर सकते हैं. मंत्रालय ने पासपोर्ट जारी करने वाले पदाधिकारियों को डिजिटल हस्ताक्षर वाले विवाह प्रमाणपत्र एवं जन्म प्रमाणपत्र को क्रमश: विवाह तथा जन्म के वैध सबूत के तौर स्वीकार करने के लिए निर्देश जारी कर दिया है.

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