शहर में मौजूद कचरे की ढेरी पर कोर्ट सख्त

पटना. पटना उच्च न्यायालय ने राजधानी के गर्दनीबाग और बोरिंग रोड के इलाके में कूड़े की ढेर जमा करने पर पगन नगर निगम को कड़ी फटकार लगायी है. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की कोर्ट ने मुकेश कुमार एवं अन्य की लोक हित याचिका की सुनवाई करते हुए पटना […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 13, 2017 7:02 AM
पटना. पटना उच्च न्यायालय ने राजधानी के गर्दनीबाग और बोरिंग रोड के इलाके में कूड़े की ढेर जमा करने पर पगन नगर निगम को कड़ी फटकार लगायी है. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की कोर्ट ने मुकेश कुमार एवं अन्य की लोक हित याचिका की सुनवाई करते हुए पटना के डीएम, एसएसपी और नगर निगम के अायुक्त को सप्ताह भर में इन जगहों से कूड़ा हटाने तथा साफ सफाई को लेकर बनायी गयी कार्ययोजना की जानकारी मांगी है. याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि आवासीय कालोनियों में नगर निगम जान बुझ कर कचरा जमा कर रहा है. इससे कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही है. नगर प्रशासन की ओर से कोई देखने वाला नहीं है. कूड़ा-कचरा से पूरा इलाका तबाह है. इस पर कोर्ट ने सख्त रूख अपनाते हुए अधिकारियों को यह निर्देश दिया.
पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन जानेवाली सड़क क्यों है खराब, दो सप्ताह में मांगा जवाब : कोर्ट ने राज्य सरकार को दो सप्ताह में यह बताने को कहा कि पाटलिपुत्र स्टेशन जानेवाली सड़क की स्थिति खराब और पतली क्यों है. कोर्ट ने हलफनामा दायर कर जवाब मांगा है. इसके पूर्व भी कोर्ट इस मामले में केंद्र, राज्य और रेलवे से जवाब मांग चुकी है.

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