BPSC को HC की फटकार, 4 सप्ताह में असिस्टेंट प्रोफेसर का रिजल्ट निकालने का निर्देश
पटना : बिहार के विभिन्न विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसरों की बहाली के मामले में आज पटना हाईकोर्ट ने बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) को फटकार लगायी है.हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए बीपीएससी को मनोविज्ञान विभाग का रिजल्ट चार सप्ताह में निकालने का निर्देश दिया है. अर्चना भारती और अन्य की तरफ से […]
पटना : बिहार के विभिन्न विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसरों की बहाली के मामले में आज पटना हाईकोर्ट ने बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) को फटकार लगायी है.हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए बीपीएससी को मनोविज्ञान विभाग का रिजल्ट चार सप्ताह में निकालने का निर्देश दिया है. अर्चना भारती और अन्य की तरफ से दायर याचिकाओं पर न्यायमूर्ति रविरंजन की एकलपीठ ने सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया है.
पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को भी इस संबंध में कार्रवाई करने का निर्देश दिया. मनोविज्ञान विभाग में 990 पद रिक्त हैं. गौरतलब है कि राज्य में लगभग 3400 असिस्टेन्ट प्रोफेसर के पदों पर बहाली होनी है लेकिन राज्य सरकार ने बीच में ही बहाली की प्रक्रिया रोक दी थी.
राज्य सरकार के इस आदेश को पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी गयी. जिस पर कोर्ट ने राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगाने के साथ ही बीपीएससी को असिस्टेंट प्रोफेसर के चयन की प्रक्रिया जारी रखने का निर्देश दिया था.