पटना : बिहार के राजस्व व भूमि सुधार मंत्री को एक फ्लैट करवाना भारी पड़ने जा रहा है. जी हां, इस फ्लैट को खाली करवाने की बात को संज्ञान में लेते हुए पटना हाइकोर्ट ने मंत्री और उनके सहायक अरुण पाठक को नोटिस जारी किया है. जानकारी के मुताबिक मंत्री मदन मोहन झा राजधानी पटना के अपने बहादुरपुर कॉलोनी से अपने किरायेदार को हटा रहे थे. मामले में हाइकोर्ट ने मंत्री और उनके सहायक को नोटिस जारी किया है. मामले में कोर्ट ने याचिकाकर्ता के याचिका पर सुनवाई करते हुए चौबीस घंटे के अंदर पीड़ित को दोबारा फ्लैट दिलाने का निर्देश पटना के एसएसपी और एसडीओ पटना सिटी को दिया है.
वहीं कोर्ट ने फ्लैट खाली कराने गये अगमकुआं के थाना प्रभारी के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई करने का भी आदेश दिया है. बताया जा रहा है कि किरायेदार मदन मोहन झा के फ्लैट में रहता था और बाद मंत्री ने वह फ्लैट दूसरे को बेच दिया. जिसके बाद प्रशासन ने किरायेदार को वहां से खदेड़ दिया. किरायेदार ने हाइकोर्ट में याचिका दायर की और उसके बाद कोर्ट ने सुनवाई करते हुए मदन मोहन झा को नोटिस जारी किया है.