शहाबुद्दीन पर सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुरक्षित

नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सांसद मो शहाबुद्दीन को सीवान जेल से बिहार के बाहर किसी अन्य जेल में स्थानांतरित करने के लिए दायर याचिका पर मंगलवार को सुनवाई पूरी कर ली. कोर्ट इस पर अपना निर्णय बाद में सुनायेगा. हालांकि, न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा व न्यायमूर्ति अमिताव राय के पीठ ने कहा कि […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 18, 2017 7:27 AM
नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सांसद मो शहाबुद्दीन को सीवान जेल से बिहार के बाहर किसी अन्य जेल में स्थानांतरित करने के लिए दायर याचिका पर मंगलवार को सुनवाई पूरी कर ली. कोर्ट इस पर अपना निर्णय बाद में सुनायेगा. हालांकि, न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा व न्यायमूर्ति अमिताव राय के पीठ ने कहा कि शहाबुद्दीन व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने के याचिकाकर्ता के अनुरोध पर अलग से विचार किया जायेगा.
दो शार्प शूटराें में से एक के साथ कथित रूप से तेज प्रताप की तसवीर समाचार पत्रों ने प्रकाशित की थी. सीवान के चंद्रकेश्वर प्रसाद, जिनके तीन बेटे दो अलग-अलग घटनाओं में मारे गये थे, की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता शांति भूषण ने दलील दी कि शीर्ष अदालत को किसी भी कैदी को एक जेल से राज्य के बाहर की जेल में स्थानांतरित करने का आदेश देने का अधिकार है. यह याचिका गैर कानूनी व्यक्ति से समाज को संरक्षण प्रदान करने के लिए दायर की गयी है. यह पप्पू यादव जैसा ही मामला है.
सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने टिप्पणी की कि अनुच्छेद 21 के विभिन्न स्तर हैं. यह दोमंजिला मकान की तरह है, जो आरोपित के अधिकारों के साथ ही पीड़ित के अधिकारों के बारे में भी बात करता है. यदि आप तुलना करेंगे कि इनमें से किस मंजिल में अधिक कमरे होंगे, तो कोर्ट इसका निर्णय करेगा. मालूम हो कि इससे पहले बिहार सरकार ने सीबीआइ के दृष्टिकोण से सहमति व्यक्त करते हुए शीर्ष अदालत से कहा था कि वह शहाबुद्दीन को सीवान की जेल से तिहाड़ जेल में स्थानांतरित करने के खिलाफ नहीं है.

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