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शराबबंदी के समर्थन में मानव श्रृंखला हाईकोर्ट हुआ सख्त, मुख्य सचिव और डीजीपी को किया तलब

पटना : मानव श्रृंखला में स्कूली बच्चों को जबरन शामिल कराने पर पटना हाईकोर्ट ने गरुवार को भी गहरी नाराजगी जतायी है. इस मसले पर शुक्रवार को एक बार फिर सुनवाई की जायेगी. कोर्ट में शुक्रवार को होने वाली सुनवाई के दौरान बिहार के डीजीपी पीके ठाकुर और मुख्य सचिव अंजनि कुमार सिंह को भी […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 19, 2017 3:24 PM

पटना : मानव श्रृंखला में स्कूली बच्चों को जबरन शामिल कराने पर पटना हाईकोर्ट ने गरुवार को भी गहरी नाराजगी जतायी है. इस मसले पर शुक्रवार को एक बार फिर सुनवाई की जायेगी. कोर्ट में शुक्रवार को होने वाली सुनवाई के दौरान बिहार के डीजीपी पीके ठाकुर और मुख्य सचिव अंजनि कुमार सिंह को भी उपस्थित रहने का आदेश दिया गया है.

बता दें कि बुधवार को भी बिहार में शराबबंदी के लिए 21 जनवरी को भी बनने वाली मानव श्रृंखला कार्यक्रम को लेकर पटना हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए पूछा था कि वह किस कानून के तहत 21 जनवरी को बिहार से गुजरने वाले राष्ट्रीय और राज्यमार्गों पर गाड़ियों के परिचालन के लिए बंद करेगी.

दरअसल, मानव श्रृंखला को लेकर एक संस्था फोरम फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ने हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी. इसी पर हुई सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश हेमंत गुप्ता ने राज्य सरकार से ये भी बताने को कहा था कि स्कूली बच्चों को इस कार्यक्रम में क्यों शामिल किया जा रहा है? शराबबंदी के पक्ष में राज्य सरकार 21 जनवरी को मानव श्रृंखला का आयोजन कर रही, जिसमें स्कूली बच्चों समेत करीब 2 करोड़ लोग शामिल होंगे.

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