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बिहार राज्य मंत्रिपरिषद की खेल अकादमी एवं क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण को मंजूरी

पटना : बिहार राज्य मंत्रिपरिषद ने नालंदा जिला के राजगीर में राज्य खेल अकादमी एवं अंतरराष्ट्रीय मानक का अत्याधुनिक क्रिकेट स्टेडियम निर्माण के लिए छह अरब 33 करोड़ रुपये की आज प्रशासनिक मंजूरी दे दी. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज संपन्न राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय समन्वय विभाग के प्रधान […]

पटना : बिहार राज्य मंत्रिपरिषद ने नालंदा जिला के राजगीर में राज्य खेल अकादमी एवं अंतरराष्ट्रीय मानक का अत्याधुनिक क्रिकेट स्टेडियम निर्माण के लिए छह अरब 33 करोड़ रुपये की आज प्रशासनिक मंजूरी दे दी. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज संपन्न राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय समन्वय विभाग के प्रधान सचिव ब्रजेश महरोत्रा ने बताया कि मंंत्रिपरिषद ने नालंदा जिले के राजगीर में राज्य खेल अकादमी एवं अंतराष्ट्रीय मानक के अत्याधुनिक क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण की योजना के कार्यान्वयन के लिए छह अरब 33 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी है.

उल्लेखनीय है कि राज्य खेल अकादमी एवं अंतराष्ट्रीय मानक के अत्याधुनिक क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण को राज्य मंत्रिपरिषद ने 10 दिसंबर 2013 को मंजूरी दी थी. बिहार सरकार की राष्ट्रीय अथवा अंतरराष्ट्रीय मानक पर खेलों के क्षेत्र में राज्य की पहचान कायम रखने के उद्देश्य से राज्य के प्रतिभावान खिलाड़ियों को चिन्हित खेल विधा में वैज्ञानिक ढंग से प्रशिक्षण सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से अंतरराष्ट्रीय मानक के राज्य खेल अकादमी की स्थापना की योजना है.

राज्य सरकार इसके साथ ही अंतरराष्ट्रीय मानक का क्रिकेट मैच का राज्य में आयोजन संभव बनानेे के लिए अंतरराष्ट्रीय मानक के अनुकूल एक क्रिकेट स्टेडियम निर्माण की भी योजना है. प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय मानक के क्रिकेट स्टेडियम में अभ्यास मैदान, विभिन्न प्रकृति के कई पिच के साथ विश्वस्तरीय अन्य सुविधा उपलब्ध होगी.

राज्य खेल अकादमी में अंतररष्टरीय मानक के खेल मैदान, अत्याधुनिक खेल उपकरण, अनुसंधान केंद्र, स्पोर्ट्स मेडिसिन, फिटनेस सेंटर, स्पोर्ट्स पुस्तकालय, मोटिवेशन सेंटर, न्यूटरीशन आदि की सुविधाओं के साथ छात्रावास और प्रशासनिक भवन एवं अन्य आवश्यक सुविधा उपलब्ध होगी. राज्य खेल अकादमी और क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण का कार्य 2019-20 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है इसके लिए राजगीर में 90 एकड़ भूमि चिन्हित की जा चुकी है.

इसके लिए विस्तृत परियोजना तैयार करने के लिए भवन निर्माण विभाग द्वारा मुख्य परामर्शी के रूप में नयी दिल्ली के मेसर्स आर क्रॉप-एसोसियेट प्रा. लि. का चयन किया गया है. इसके लिए तैयार किये गये समेकित प्राकलन के मुताबिक राज्य मंत्रिपरिषद ने 6 अरब 33 करोड़ रुपये की आज प्रशासनिक मंजूरी दे दी.

मंत्रिमंडल सचिवालय समन्वय विभाग के प्रधानसचिव ब्रजेश महरोत्रा ने बताया कि मंंत्रिपरिषद ने बिहार नगरपालिका संपत्ति कर प्रोत्साहन (ब्याज एवं शास्ति में छूट) योजना 2017 को मंजूरी प्रदान कर दी. बिहार नगरपालिका संपत्ति कर प्रोत्साहन (ब्याज एवं शास्ति में छूट) योजना 2017 के तहत होल्डिंग टैक्स के आगामी 31 मार्च तक अदा कर देने पर ब्याज एवं जुर्माना राशि में छूट मिलेगी.

आठ मई 2013 को अधिसूचित नियमावली के अनुसार इसके अधिसूचित होने के तीन माह के भीतर अपनी संपत्ति का स्वनिर्धारण करके उसका भुगतान कर देने पर ब्याज में छूट का प्रावधान किया गया था. इसका निर्धारित अवधि के भीतर अदा नहीं करने पर आवासीय संपत्ति पर 2000 रुपये तथा अन्य संपत्ति (गैर आवासीय) पर 5000 रुपये जुर्माने के तौर पर लगाए जाने का प्रावधान किया गया था. यद्यपि इस नियमावली का समुचित प्रचार-प्रसार नहीं होने के फलस्वरुप छूट की यह योजना अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पायी थी.

बिहार नगरपालिका संपत्ति कर प्रोत्साहन (ब्याज एवं शास्ति में छूट) योजना 2017 के तहत ऐसी संपत्ति जिनका निर्धारण पूर्व में कभी नहीं हुआ है वैसी संपत्तिधारकों द्वारा स्वनिर्धारण के माध्यम से आगामी 31 मार्च तक कर भुगतान करने पर आवासीय संपत्ति पर 2000 रुपये तथा अन्य संपत्ति (गैर आवासीय) पर 5000 रुपये जुर्माना की राशि और ब्याज से माफी का अवसर प्रदान करना है.

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