सुविधा : हज कमेटी से दो बार भी कर सकते हैं आप हज की यात्रा

पटना : आप हज की यात्रा पर दोबारा भी जा सकते हैं. हज कमेटी ऑफ इंडिया की ताजा गाइडलाइन के मुताबिक यदि आप महिला हज यात्री के मेहरम हैं, यानी कि उनके पति, भाई, बहन या मां हैं तब आप हज पर दोबारा हज कमेटी ऑफ इंडिया के द्वारा जा सकते हैं. इसके साथ ही […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 30, 2017 7:30 AM
पटना : आप हज की यात्रा पर दोबारा भी जा सकते हैं. हज कमेटी ऑफ इंडिया की ताजा गाइडलाइन के मुताबिक यदि आप महिला हज यात्री के मेहरम हैं, यानी कि उनके पति, भाई, बहन या मां हैं तब आप हज पर दोबारा हज कमेटी ऑफ इंडिया के द्वारा जा सकते हैं. इसके साथ ही 70 बरस से ज्यादा उम्र के हाजी के साथी हैं, तो आप रिपीटर हो सकते हैं. जबकि ऐसे कोई मेहरम या साथी मौजूद नहीं हों, जिसने पहले कभी हज कमेटी ऑफ इंडिया के जरिये हज नहीं किया हो.
रीपिटर को केवल सिविल एविएशन मंत्रालय के मुताबिक
तय शुदा किराया अदा करना होता है. अगर महिला आजिमे हज या 70 बरस से ज्यादा उम्र के हाजी
अपनी हज की सीट रद्द करते हैं, तो ऐसी सूरत में रिपीटर की सीट भी
खुद-ब-खुद रद्द हो जायेगी. ऐसी
रिपीटर आजमीन को एक डिक्लेरेशन फाॅर्म जमा करना पड़ेगा. अभी जो
फाॅर्म भरा जा रहा है, उसी में यह डिक्लेरेशन फार्म भी दिया गया है.
इसकी ज्यादा जानकारी के लिए आप अपने जिले में जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी से या फिर राजधानी में स्टेट हज कमेटी के दफ्तर में जा सकते हैं.

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