धनरूआ दलित हत्याकांड : आठ दोषियों को आजीवन कारावास की सजा

पटना : स्थानीय अदालत ने वर्ष 2011 में दलित समुदाय से आने वाले एक व्यक्ति की हत्या के आरोप में आज आठ अभियुक्तों को उम्रकैद और दस-दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. न्यायाधीश अखिलानंद दूबे की एक विशेष अदालत ने धनरूआ थाना अंतर्गत छाती गांव निवासी सुखु मांझी की हत्या के मामले में आज […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 7, 2017 7:37 PM

पटना : स्थानीय अदालत ने वर्ष 2011 में दलित समुदाय से आने वाले एक व्यक्ति की हत्या के आरोप में आज आठ अभियुक्तों को उम्रकैद और दस-दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. न्यायाधीश अखिलानंद दूबे की एक विशेष अदालत ने धनरूआ थाना अंतर्गत छाती गांव निवासी सुखु मांझी की हत्या के मामले में आज आठ अभियुक्तों लाल बाबू यादव, भोला यादव, रंजित उर्फ टोला यादव, कविंद्र यादव, मनोज यादव, चत्रु यादव, विनोद यादव और रामपति यादव को उम्रकैद और दस-दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी.

इन लोगों पर भूमि विवाद को लेकर 30 अगस्त 2011 को सुखु मांझी की हत्या कर देने का आरोप था.

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