पटना : पटना स्थित सीबीआइ की एक अदालत ने सेना के एक हवलदार के नाम पर सैनिक पेंशन के तौर पर जालसाजी कर 9 लाख रुपये निकासी कर लेने के जुर्म में पांच लोगों को पांच साल सश्रम करावास और 95-95 हजार रुपये अर्थदंड की आज सजा सुनायी. सीबीआइ अदालत के न्यायाधीश सर्वजीत ने सीबीआइ की एक अदालत ने सेना के एक हवलदार के नाम पर सैनिक पेंशन के तौर पर जालसाजी कर 9 लाख रुपये निकासी कर लेने के जुर्म में पांच अभियुक्तों के सरगना दिनेश कुमार शर्मा और अन्य दिनेश सिंह, अरविंद झा, जय नारायण और विनय कुमार को पांच साल सश्रम कारावास और 95-95 हजार रुपये अर्थदंड की आज सजा सुनायी.
जालसाजी कर 9 लाख रुपये निकाले जाने का यह मामला मेघालय के शिलांग के कोषागार से वर्ष 1986 में सेवानिवृत्त एक हवालदार से जुड़ा है. जांच के क्रम में यह भी सामने आया कि इन गिरोह ने पूर्व में मध्य प्रदेश के सागर के कोषागार से भी जालसाजी कर निकासी की थी.