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बोर्ड व निगम के पद नहीं भर रहे तो क्यों नहीं भंग कर देते
तल्ख टिप्पणी. हाइकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा पिछले 10 महीने से सैकड़ों पद हैं खाली एक महीने में हलफनामा दायर करने का आदेश पटना : पटना उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से पूछा है कि 10 महीने से सरकारी बोर्ड व निगम के सैकड़ों पद क्यों खाली हैं. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस हेमंत गुप्ता […]
तल्ख टिप्पणी. हाइकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा
पिछले 10 महीने से सैकड़ों पद हैं खाली
एक महीने में हलफनामा दायर करने का आदेश
पटना : पटना उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से पूछा है कि 10 महीने से सरकारी बोर्ड व निगम के सैकड़ों पद क्यों खाली हैं. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधीर सिंह की कोर्ट ने कहा कि यदि सरकार इसे नहीं भर सकती, तो क्यों नहीं भंग ही कर देती है.
कोर्ट ने एक महीने में मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी को इस संबंध में हलफनामा दायर करने का आदेश दिया. याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को बताया कि सरकारराजनीतिक विवाद के चलते इसे नहीं भर पा रही है. सरकार में शामिल तीनों दलों ने सभी पदों का बटवारा कर लिया है. इसके चलते कई महत्वपूर्ण्ण आयोगों के पद खाली हैं और लोगों का काम नहीं हो पा रहा है. गौरतलब है कि करीब 10 महीने से विभिन्न
बोर्ड व निगमों के अध्यक्ष व सदस्यों के पद खाली हैं.
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