शहाबुद्दीन ने सरकारी खर्च पर मांगा चहेता अधिवक्ता, प्राधिकार ने ठुकराया

सीवान: पूर्व सांसद मो.शहाबुद्दीन के विशेष अदालत में अपने मुकदमों की पैरवी के लिए अपने अधिवक्ता को सरकारी खर्च पर नामित करने के आवेदन को जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने खारिज कर दिया है. ऐसे में अब मनोज कुमार श्रीवास्तव के विशेष अदालत में बचाव पक्ष के अधिवक्ता के मौजूद न होने से सुनवाई नहीं […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 10, 2017 5:26 PM

सीवान: पूर्व सांसद मो.शहाबुद्दीन के विशेष अदालत में अपने मुकदमों की पैरवी के लिए अपने अधिवक्ता को सरकारी खर्च पर नामित करने के आवेदन को जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने खारिज कर दिया है. ऐसे में अब मनोज कुमार श्रीवास्तव के विशेष अदालत में बचाव पक्ष के अधिवक्ता के मौजूद न होने से सुनवाई नहीं हो रही है. दो माह पूर्व मो. शहाबुद्दीन ने विशेष अदालत में सुनवाई के दौरान अपनी आर्थिक परेशानियों को देखते हुए सरकारी खर्च पर अधिवक्ता उपलब्ध कराने की मांग की थी. जिसमें पूर्व सांसद ने अधिवक्ता अभय कुमार राजन का नाम भी चिन्हित किया था.आवेदन को कोर्ट ने सुनवाई के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार के यहां भेज दिया.

नहीं मिले चहेते अधिवक्ता

आवेदन पर सुनवाई के बाद जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सह एडीजे चार मनोज कुमार तिवारी ने आवेदन को खारिज करते हुए कहा है कि विशेष अदालत का कोई अधिवक्ताओं का पैनल नहीं है.इसके अलावा व्यवहार न्यायालय के मुकदमों की सुनवाई के लिए बने पैनल में अभय कुमार राजन का नाम नहीं है.जिसके चलते विशेष अदालत में सुनवाई लगातार लंबित है.

इन मामलों की नहीं हुई सुनवाई

शुक्रवार को विशेष अदालत में मो. शहाबुद्दीन से संबंधित 29 मामलों की सुनवाई नहीं हुई. जिसमें प्रथम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश विनोद शुक्ल की अदालत ने कमरूल हक अपहरण कांड,एसीजेएम तीन मनोज कुमार श्रीवास्तव के कोर्ट में 28 मामले शामिल हैं.इन मुकदमों की पैरवी के लिए बचाव पक्ष के तरफ से किसी अधिवक्ता के उपस्थित न होने के कारण ऐसा हुआ.उधर विशेष लोक अभियोजक जयप्रकाश सिंह व बचाव पक्ष के अधिवक्ता अभय कुमार राजन के उपस्थित होने में असमर्थ होने के पूर्व के दिये गये आवेदन के चलते विशेष न्यायाधीश विनोद शुक्ल के अदालत में सुनवाई नहीं हुई.

राजीव रोशन हत्याकांड में हुई सुनवाई

बहुचर्चित राजीव रोशन हत्याकांड में शुक्रवार को एसीजेएम तीन मनोज कुमार श्रीवास्तव के विशेष अदालत में सुनवाई हुई.जिसमें अभियुक्त अखलाक अहमद ने केस डायरी रीसिव किया.जबकि अभियुक्त चंदन चौधरी को मोतीहारी मंडल कारा से यहां पेश करने के लिए कोर्ट ने आदेश दिया.इस मुकदमे में पूर्व सांसद मो.शहाबुद्दीन पर घटना की साजिश रचने का आरोप है.इनसे जुड़ा मामला विशेष न्यायाधीश विनोद शुक्ल के कोर्ट में साक्ष्य के लिए चल रहा है.

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