टॉपर घोटाला : बच्चा राय को जमानत, एक महीना बाद होगी रिहाई

पटना (विधि संवाददाता) : टाॅपर घोटाले के मुख्य अारोपितों में से एक वैशाली के वीएनआर काॅलेज के संचालक बच्चा राय को मंगलवार को जमानत मिल गयी. पटना हाइकोर्ट के जस्टिस वीरेंद्र कुमार के एकल पीठ ने उसकी जमानत मंजूर की. कोर्ट ने सरकार से एक महीने के अंदर बच्चा राय के खिलाफ आरोपपत्र दायर करने […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 15, 2017 7:56 AM
पटना (विधि संवाददाता) : टाॅपर घोटाले के मुख्य अारोपितों में से एक वैशाली के वीएनआर काॅलेज के संचालक बच्चा राय को मंगलवार को जमानत मिल गयी. पटना हाइकोर्ट के जस्टिस वीरेंद्र कुमार के एकल पीठ ने उसकी जमानत मंजूर की. कोर्ट ने सरकार से एक महीने के अंदर बच्चा राय के खिलाफ आरोपपत्र दायर करने का निर्देश दिया. आरोपपत्र दायर होने के बाद ही उसकी जेल से रिहाई होगी.बच्चा राय की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान पूरा कोर्ट परिसर वकीलों से खचाखच भरा था.
बिहार बोर्ड के वकील और प्रधान अपर महाधिवक्ता ललित किशोर ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि यह टाॅपर घोटाले के मुख्य आरोपितों में से एक है. इसने अपने काॅलेज की छात्रा रूबी राय को साजिशन फर्जी तरीके से इंटर आर्टस में टाॅप करवाया था.
इसके आवास से सरकारी मुहर और कई दस्तावेज बरामद हुए थे. लेकिन, कोर्ट ने कहा कि अब सरकार को इसके खिलाफ ट्रायल शुरू करवाना चाहिए. कोर्ट ने एक महीने में आरोपपत्र दायर करने का आदेश देते हुए कहा कि एक महीने बाद भी यदि पुलिस आरोपपत्र दायर नहीं कर पाती है, तो भी बच्चा राय की रिहाई हो जायेगी. यदि पुलिस ने आरोपपत्र दायर कर दिया, तो भी वह जेल से रिहा हो जायेगा.
आरोपपत्र दायर होने से तत्काल उसके खिलाफ ट्रायल शुरू हो जायेगा. बच्चा राय इस घोटाले का दूसरा प्रमुख आरोपित है, जिसकी जमानत मंजूर हुई है. इसके पहले बोर्ड के तत्कालीन चेयरमैन लालकेश्वर प्रसाद सिंह की पत्नी और पूर्व विधायक उषा सिन्हा को जमानत मिल चुकी है, जबकि लालकेश्वर प्रसाद सिंह और तत्कालीन सचिव हरिहरनाथ झा समेत अन्य अब भी जेल में बंद हैं.

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