हेरोइन तस्करी मामले में एक को कारावास और जुर्माना
पटना: पटना के एडीजे-7 रामसूरत की अदालत द्वारा एनडीपीएस एक्ट के तहत हेरोइन तस्करी के मामले में ताजपुर फुलवरिया, छपरा के रहने वाले उमेश मिश्रा को सात साल का सश्रम कारावास व 60 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है. नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पटना ने गुप्त सूचना के आधार पर 17 अगस्त 2012 को मीठापुर […]
पटना: पटना के एडीजे-7 रामसूरत की अदालत द्वारा एनडीपीएस एक्ट के तहत हेरोइन तस्करी के मामले में ताजपुर फुलवरिया, छपरा के रहने वाले उमेश मिश्रा को सात साल का सश्रम कारावास व 60 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है.
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पटना ने गुप्त सूचना के आधार पर 17 अगस्त 2012 को मीठापुर बस स्टैंड पर संदिग्ध अवस्था में दो व्यक्तियों उमेश मिश्रा और राजकुमार सिंह की तलाशी ली. इस दौरान उमेश मिश्रा के पास से 200 ग्राम भूरे रंग का पाउडर बरामद किया जो जांच में हेरोइन पाया गया. विभाग ने दोनों अभियुक्तों के खिलाफ मामला दर्ज कर अदालत में मामले का विचारण कराया. अदालत ने एनडीपीएस की धारा 21 बी व धारा 8 में दोषी पाते हुए अभियुक्त उमेश मिश्रा को उपरोक्त सजा दी. जबकि मामले के एक अभियुक्त राजकुमार सिंह को संदेह का लाभ देते हुए रिहा किया.
घोड़ासहन रेलवे दुर्घटना साजिश मामले में अभियुक्त को भेजा गया जेल : घोड़ासहन रेल दुर्घटना साजिश मामले में गुरुवार को गजेंद्र शर्मा को एनआइए की विशेष अदालत में पेश किया गया. अदालत ने गजेंद्र शर्मा को न्यायिक हिरासत में लेते हुए जेल भेज दिया. सुबह भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पटना की विशेष अदालत में गजेंद्र शर्मा को पेश किया गया. गौरतलब हो कि 13 फरवरी को गजेंद्र शर्मा ने रक्सौल की अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में सरेंडर किया था, जो आदापुर थाने में दर्ज अपहरण व डबल मर्डर मामले में फरार चल रहा था. गजेंद्र शर्मा पर मोतिहारी के घोड़सहन रेलेव ट्रैक पर बम प्लांट करने की साजिश में शामिल होने का आरोप है.