स्कूल बसों में सीसीटीवी, स्पीड गवर्नर और जीपीएस अवश्य हों

सीबीएसइ ने जारी किया नया दिशा-निर्देश नयी दिल्ली/पटना : बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सीबीएसइ की ओर से जारी संशोधित दिशा-निर्देशों के मुताबिक स्कूल बसों में अब जीपीएस, सीसीटीवी कैमरे और गति नियंत्रक हाेंगे. स्कूल प्रबंधन और स्कूल के प्रमुख किसी भी चूक के लिए जिम्मेदार ठहराये जायेंगे और मान्यता भी खत्म की […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 25, 2017 6:16 AM
सीबीएसइ ने जारी किया नया दिशा-निर्देश
नयी दिल्ली/पटना : बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सीबीएसइ की ओर से जारी संशोधित दिशा-निर्देशों के मुताबिक स्कूल बसों में अब जीपीएस, सीसीटीवी कैमरे और गति नियंत्रक हाेंगे. स्कूल प्रबंधन और स्कूल के प्रमुख किसी भी चूक के लिए जिम्मेदार ठहराये जायेंगे और मान्यता भी खत्म की जा सकती है.
सीबीएसइ की ओर से जारी परिपत्र में कहा गया है कि बस की खिड़कियों पर तार की जाली लगायी जानी चाहिए. बसों में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ गति नियंत्रक लगाये जाने चाहिए.
जीपीएस और सीसीटीवी हर वाहन में अनिवार्य हो और यह हर वक्त चालू हालत में हो. स्कूल बसों में चेतावनी की घंटी और सायरन लगी हो. उत्तर प्रदेश में हुई एक बस दुर्घटना के मद्देनजर इन दिशा-निर्देशों को मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर के निर्देशों पर यह परिपत्र जारी कियागया है.
यह भी करना होगा
हर बस में कम से कम एक अभिभावक उपस्थित हों, जो चालक के व्यवहार की निगरानी कर सकें बच्चाें की सुरक्षा के लिए एक परिवहन प्रबंधक और एक प्रशिक्षित महिला एटेंडेंट को नियुक्त किया जाये.
स्कूल बस के अंदर एक मोबाइल फोन मुहैया करे ताकि आपात स्थिति में उसका इस्तेमाल हो सके. छात्रों को परिवहन सुविधा, खासतौर पर चालक के बारे में अपनी प्रतिक्रिया देने को कहा जाये

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